पंजाब के सभी जिलों में लागू हुआ नाईट कर्फ्यू, मास्क न लगाने पर 1000 रु का जुर्माना
पंजाब के सभी जिलों में लागू हुआ नाईट कर्फ्यू, मास्क न लगाने पर 1000 रु का जुर्माना
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अमृतसर: दिल्ली-NCR में कोरोना की गंभीर स्थिति के मद्देनज़र पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बुधवार को राज्य में नए प्रतिबंधों की घोषणा की है. राज्य के तमाम शहरों और कस्बों में फिर से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है. साथ ही 1 दिसंबर से मास्क न लगाने या सोशल डिस्टन्सिंग का पालन न करने पर जुर्माना दोगुना कर दिया जाएगा.

पंजाब के तमाम होटल, रेस्त्रां और मैरिज पैलेसों रात 9.30 बजे बंद हो जाएंगे. रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक से नाइट कर्फ्यू रहेगा. पंजाब सरकार के प्रवक्ता ने बताया है कि कोरोना गाइडलाइन्स का पालन न करने पर अब 500 रुपये के बजाए 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा. नाइट कर्फ्यू की 15 दिसंबर को समीक्षा की जाएगी. पंजाब में दिल्ली के मरीज की आमद के मद्देनज़र राज्य के प्राइवेट अस्पतालों में बेड उपलब्धता की समीक्षा और अनुकूलन करने का भी फैसला लिया गया है. 

सीएम अमरिंदर ने मुख्य सचिव विनी महाजन को संबंधित विभागों के साथ काम करने को कहा है ताकि कोरोना को कोरोना के लिए अधिक प्राइवेट अस्पतालों की मदद ली जा सके. ऑक्सीजन और ICU बेड की उपलब्धता को और मजबूत करने के लिए सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एल II और एल III को मजबूत करने के निर्देश जारी किए हैं. इसके साथ ही उन जिलों की लगातार निगरानी का आदेश दिया गया, जहां एल III सुविधाएं नहीं हैं. 

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