Sep 30 2015 09:41 PM
नई दिल्ली : वर्ष 2008 में हुए मालेगांव बम धमाकों को लेकर जांच कर रही जांच एजेंसी NIA द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया गया। जिसमें कहा गया कि NDA की केंद्र में सत्ता में आने के बाद से किसी भी आरोपी को जमानत नहीं मिली है। वर्ष 2014 से लेकर अब तक किसी भी आरोपी को छूट नहीं दी गई। मामले में यह भी कहा गया कि जो आरोप लग रहे हैं वे गलत हैं। ट्रायल को धीमा नहीं किया जा सकता है। हलफनामे में यह भी कहा गया है कि मामले की पैरवी एनआईए की पूर्व वकील रोहिणी सालियान द्वारा की गई।
एनआईए द्वारा हलफनामे को लेकर कहा गया कि रोणिी सालियान द्वारा आरोप लगाया गया वह बिल्कुल निराधार है। दरअसल जांच एजेंसी की पूर्व वकील रोहिणी सालियान ने आरोप लगाया था और इस मामले में CBI और SIT से इस मामले की दोबारा जांच करवाने की बात कही थी। इस दौरान यह भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई जल्द कर सकता है।
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