May 02 2016 01:09 PM
नई दिल्ली : देश में कई जगहों पर हाई टेंशन लाइट के तारों को पेड़ों के आसपास लिपटे हुए देखा जाता है. जिसको लेकर अब राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) ने कई आपत्ति जताई है. इसके साथ ही यह भी सुनने में आ रहा है कि पेडों के चारों ओर लिपटे हाई टेंशन तारों को लेकर NGT ने दिल्ली में बिजली वितरण कंपनियों को यह निर्देश भी दिए हैं कि वे जल्द से जल्द तारो को पेड़ों से हटाने का काम करले.
इस मामले में न्यायमूर्ति यूडी साल्वी की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह कहा है कि टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड और बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड को राजधानी क्षेत्र में उनके लाइसेंस के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के पेडों पर लिपटे तार को उतारने का काम करना है.
और इस काम के लिए पीठ ने 20 सप्ताह का समय दिया है. इसके साथ ही यह भी सुनने में आ रहा है कि इन सभी कम्पनियो को पेडों की शाखाओं को छोटी करने के लिए निकाय प्रशासन के साथ सहयोग के लिए भी कहा गया है.
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