पंचायत अधिनियम के अंतर्गत महिलाओ, आदिवासियों और विधवाओ को नई सौगात
पंचायत अधिनियम के अंतर्गत महिलाओ, आदिवासियों और विधवाओ को नई सौगात
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नई दिल्ली : हाल ही में किसानो को फसल बीमा योजना का लाभ देने के बाद अब सरकार महिलाओ, आदिवासियों और विधवाओ के लिए भी कुछ अच्छी योजनाएँ तैयार कर रही है. हम आपको बता दे की अभी तक महिलाओ को पंचायत में 33% ही आरक्षण था लेकिन अब सरकार अब ग्रामीण महिलाओं के लिए नई सौगात लाने वाली है। इसके तहत पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण के लिए संविधान में संशोधन किया जाएगा। संसद के बजट सत्र में इसका प्रस्ताव आ सकता है।
विकास मंत्री बीरेंद्र सिंह चौधरी ने इस सम्बन्ध में कहा है की हम पंचायतों में महिलाओं की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 50 फीसद करने जा रहे हैं। यह 73वें संविधान संशोधन के जरिए सुनिश्चित किया गया था। बीते समय में पंचायत (अनुसूचित क्षेत्र विस्तार) अधिनियम 1996 (पेसा एक्ट) के कार्यान्वयन पर दो दिवसीय कार्यशाला सत्र का उद्घाटन किया जिसकी सभा को संबोधित करते हुए सिंह ने कहा कि अभी पंचायत चुनावों में एक वार्ड महिला प्रत्याशियों के लिए आरक्षित रहता है। यह आरक्षण पांच साल के एक कार्यकाल के लिए होता है। लेकिन हम इसे दो कार्यकाल तक बढ़ाना चाहते हैं। जिससे की एक बार चुनी गई महिला को दूसरी बार चुने जाने और अपने नेतृत्व कोशल का विकास करने का मौका मिल सके.

इसी के साथ विधवा पेंशन की ओर अपना रुख रखते हुए सिंह ने आव्हान किया की हम विधवाओ की विधवा पेंशन के लिए आयु सीमा को भी कम करने का विचार कर रहे है क्योकि अभी तक सिर्फ 40 साल से अधिक उम्र की ही महिलाए विधवा पेंशन की हकदार की लेकिन अब उम्र का बंधन नहीं होगा । 
साथ ही आदिवासियों के कल्याण के बारे में उनकी संस्कृति की तारीफ करते हुए कहा की इसी खूबी के कारण साम्राज्यवादी ताकतें भारतीय आदिवासियों का खात्मा करने में विफल रहीं। जबकि दुनिया के अन्य हिस्सों में उन्होंने आदिवासियों का लगभग सफाया कर दिया है।

यह पंचायत (अनुसूचित क्षेत्र विस्तार) संसोधन सभाओं को अपनी स्थानीय परंपराओंए रीति-रिवाजों और सांस्कृतिक पहचानए सामुदायिक संसाधनों और विवाद निपटाने के पुराने तौर-तरीकों का संरक्षण करने का अधिकार प्रदान करेगा। इसके तहत उन्हें विकास की अपनी योजनाएं और कार्यक्रम बनाने का भी अधिकार है। होने वाली कार्यशाला के दौरान इसी संशोधन (पेसा एक्ट) और इनसे जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।

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