यहां जारी हुआ नया फरमान! अब गाड़ी चलाते वक्त नहीं पहना हेलमेट तो दर्ज होगी FIR
यहां जारी हुआ नया फरमान! अब गाड़ी चलाते वक्त नहीं पहना हेलमेट तो दर्ज होगी FIR
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मुंबई: मुंबई में ट्रैफिक (Mumbai Traffic Police) की दिक्कत किसी से छुपी नहीं है। प्रातः दफ्तर की भागदौड़ हो या फिर शाम को घर आना। शहर की सड़कों पर ट्रैफिक प्राप्त होना अनिवार्य है। ट्रैफिक की वजह से कई लोग अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए नियमों का उल्लंघन करते हैं। कुछ व्यक्तियों के नियम तोड़ने की वजह से सड़क दुर्घटना होती हैं। इन्हीं सब दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए मुंबई के नए पुलिस आयुक्त संजय पांडे ने बड़ा कदम उठाया है। 

पुलिस आयुक्त संजय पांडे ने फरमान जारी किया है कि यदि मुंबई की सड़कों पर कोई भी वाहन चालक बगैर हेलमेट के गाड़ी चलाते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ FIR की जाएगी। मुंबई में व्यक्तियों को ट्रैफिक नियमों की अहमियत समझाने तथा नियमों का पालन करवाने के लिए मुंबई पुलिस आयुक्त ने यह घोषणा की है। खबर के अनुसार, आदेश में बताया गया है मुंबई की सड़कों पर बगैर हेलमेट गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ FIR के साथ-साथ गैर जिम्मेदारी ड्राइविंग करने के तहत कार्रवाई की जाएगी।

आंकड़ों के अनुसार, बीते माह मुंबई ट्रैफिक पुलिस द्वारा 6 मार्च से 26 मार्च के बीच बगैर हेलमेट के सवारी करने पर 53,000 रुपये से ज्यादा का चालान किया गया था। बता दें कि मुंबई में बीते वर्ष दिसंबर में गाड़ी चलाने के चलते फ़ोन पर बातचीत करने के इल्जाम में 200 रुपये की जगह अब पहली बार गलती करने पर 1,000 रुपये तथा दूसरी बार 10 हजार रुपये तक का चालान काटने के नियम लागू किए गए थे। इसके साथ ही गैरकानूनी तरीके, बगैर लाइसेंस तथा लाइसेंस की अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी गाड़ी चलाने के आरोप में मुंबई ट्रैफिक पुलिस द्वारा 5,000 रुपये जुर्माना वसूल करने की बात कही गई थी।

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