नवनीत राणा को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, बॉम्बे HC का फैसला रद्द
नवनीत राणा को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, बॉम्बे HC का फैसला रद्द
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को नवनीत राणा के अनुसूचित जाति (SC) प्रमाणपत्र को बरकरार रखा और बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया, जिसने अमरावती के सांसद के जाति प्रमाणपत्र को रद्द कर दिया था। न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने नवनीत राणा द्वारा उसके जाति प्रमाण पत्र को रद्द करने के बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुनाया।

उल्लेखनीय है कि, 8 जून, 2021 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि 'मोची' जाति प्रमाणपत्र फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया था। इसने नवनीत राणा पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि रिकॉर्ड से संकेत मिलता है कि अमरावती के सांसद 'सिख-चमार' जाति के थे। उच्च न्यायालय में, शिवसेना नेता आनंदराव अडसुल ने मुंबई जिला जाति प्रमाणपत्र जांच समिति के पास शिकायत दर्ज की थी, जिसने नवनीत राणा को क्लीन चिट दे दी थी।

उच्च न्यायालय ने माना था कि जांच समिति द्वारा पारित आदेश पूरी तरह से विकृत, बिना सोचे-समझे, और रिकॉर्ड पर सबूतों के विपरीत था और नोट किया कि नवनीत राणा के मूल जन्म प्रमाण पत्र में जाति 'मोची' का उल्लेख नहीं था। आगामी लोकसभा चुनाव में राणा महाराष्ट्र के अमरावती से भाजपा उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। वह 2019 के लोकसभा चुनाव में एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में सीट से जीतीं।

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