'नरेश कुमार शर्मा को फ़ौरन Tokyo Olympics में भेजा जाए..', सुप्रीम कोर्ट का PCI को आदेश
'नरेश कुमार शर्मा को फ़ौरन Tokyo Olympics में भेजा जाए..', सुप्रीम कोर्ट का PCI को आदेश
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नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने पैरालंपियन निशानेबाज नरेश कुमार शर्मा को टोक्यो पैरालंपिक के लिए भारतीय दल में फ़ौरन शामिल करने का आदेश दिया है. अदालत ने कहा कि नरेश कुमार शर्मा का नाम एडिशनल खिलाड़ी के रूप में भेजा जाए. शर्मा ने पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया (PCI) के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी. 

शर्मा ने कहा था कि PCI की चयन प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी नहीं थी और समिति याचिकाकर्ता के प्रति पक्षपाती रवैया रखती है. सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को नरेश कुमार का नाम पैरालंपिक्स में भेजने की कम्प्लांयंस रिपोर्ट मंगलवार तक दायर करने के लिए कहा है. इस पर केंद्र सरकार ने कहा कि पैरालंपिक के लिए नाम भेजने में केंद्र सरकार का कोई रोल नहीं है, नाम पैरा ओलंपिक कमेटी भेजती है. सुनवाई के दौरान पैरालंपिक कमेटी की ओर से कोई पेश नहीं हुआ. इससे पहले सोमवार को नरेश शर्मा ने सर्वोच्च न्यायालय से मामले की जल्द सुनवाई का आग्रह किया था. 

निशानेबाज की ओर से वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने बेंच से कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय के सामने सुनवाई में देरी से खेलों के लिए भारतीय दल में शामिल किए जाने से संबंधित उनकी याचिका का कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि टोक्यो पैरालंपिक्स में शूटिंग प्रतियोगता में हिस्सा लेने के लिए चयन की अंतिम तारीख 2 अगस्त है. पैरालिंपियन निशानेबाज ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें Tokyo Olympics के लिए उनका चयन नहीं करने के खिलाफ याचिका पर उसने सुनवाई के लिए छह अगस्त की तारीख मुक़र्रर की थी.

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