आतंकी हेडली को लेकर फैसला 18 नवंबर को
आतंकी हेडली को लेकर फैसला 18 नवंबर को
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मुंबई : 26 / 11 को हुए मुंबई हमले के मामले में मुंबई की एक सत्र अदालत ने पाकिस्तानी-अमेरिकी लश्कर आतंकी डेविड हेडली को आरोपी बनाने की याचिका पर अभी फैसला नहीं दिया है। न्यायालय ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है। मुंबई पुलिस की ओर से एक याचिका दायर की गई है जिसमें कहा गया है कि न्यायालय इस मामले में अपना निर्णय 18 नवंबर को सुनाएगी। 

मिली जानकारी के अनुसार पुलिस द्वारा 8 अक्टूबर को सत्र न्यायाधीश जीए सानप की अदालत में याचिका दायर की गई। न्यायालय ने इस सप्ताह सैयद जबीउद्दीन अंसारी उर्फ अबू जुंदाल के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं। मुंबई पुलिस ने जुंदाल और हेडली पर एक साथ सुनवाई किए जाने की मांग की है।

दरअसल मुंबई में हुए आतंकी हमले को लेकर अबू जुंदाल प्रमुख साजिशकर्ता में से एक बताए गए हैं। इस मामले में अभियोजन पक्ष की पैरवी करते हुए यह जानकारी विशेष सरकारी वकील उज्जवल निकम ने सत्र न्यायालय से कहा कि 26/11 की साजिश रचने हेतु हेडली के विरूद्ध भारतीय कानून के अंतर्गत मामला नहीं चला। इस मामले में निकम द्वारा कहा गया कि भारतीय दंड विधान के अनुसार अमेरिकी न्यायालय इस तरह के मामले को चलाने के लिए सक्षम नहीं है।

उन्होंने कहा कि जो आरोप भारत के न्यायालय में लगाए गए हैं वे अमेरिकी अदालत में लगाए गए आरोपों से अलग है ऐसे में यह मामला अलग बनता है। दूसरी ओर न्यायाधीश द्वारा कहा गया क विदेशी अदालत का निर्णय महज प्रेरक है। इसे बतौर सबूत नहीं देखा जा सकता है। दूसरों के जमा किए गए सबूत न्यायालय में प्रस्तुत किए गए हैं।

न्यायाधीश द्वारा सवाल किया गया कि अमेरिका ने हेडली को पकड़ लिया था, ऐसे में मुंबई पुलिस ने जांच प्रारंभ क्यों नहीं की। मुंबई पुलिस ने याचिका में यह मांग की कि न्यायालय में हेडली और आतंकी जुंदाल के विरूद्ध एकसाथ मुकदमा चलाया जाना चाहिए।

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