मनी लॉन्डरिंग: सत्येंद्र जैन की पत्नी को कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत, 20 अगस्त को अगली सुनवाई
मनी लॉन्डरिंग: सत्येंद्र जैन की पत्नी को कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत, 20 अगस्त को अगली सुनवाई
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नई दिल्ली: दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार में कैबिनेट मंत्री और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में कैद सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन को राउज एवेन्यू कोर्ट ने अंतरिम जमानत प्रदान कर दी है। अदालत की स्पेशल जज गीतांजलि गोयल ने पूनम जैन को एक लाख रुपए के मुचलके पर यह इंटरिम बेल दी है। अब कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 20 अगस्त को करेगी।

दरअसल, मामले की पिछली सुनवाई पर अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दाखिल की गई चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए सभी आरोपियों को समन जारी करते हुए हाजिर होने का आदेश दिया था। शनिवार को पूनम जैन अदालत में पेश हुईं और अदालत में नियमित जमानत याचिका दाखिल की। इस पर जांच एजेसी ने जवाब दायर करने के लिए वक़्त मांगा, जिसके बाद कोर्ट ने पूनम जैन के वकील के अनुरोध पर 20 अगस्त तक के लिए उन्हें अंतरिम जमानत दे दी।

बता दें कि दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को जांच एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 30 मई को अरेस्ट किया था, तभी से सत्येंद्र जैन जेल में बंद हैं। हाल ही में ED ने सत्येंद्र जैन, उनकी पत्नी सहित 6 आरोपियों और 4 कंपनियां के खिलाफ आरोपपत्र दायर की थी। पिछली सुनवाई में अदालत ने मामले में आरोपी अजीत कुमार जैन और सुनील कुमार जैन को अंतरिम जमानत दे दी थी और उनके वकीलों से सामान्य जमानत के लिए अगली तारीख पर याचिका दायर करने को कहा था। अदालत अब सत्येंद्र जैन की जमानत पर 20 अगस्त को सुनवाई करेगी।

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