मोदी सरकार का बड़ा फैसला, तीन तलाक़ देने पर होगी जेल
मोदी सरकार का बड़ा फैसला, तीन तलाक़ देने पर होगी जेल
Share:

नई दिल्ली: संसद के मानसून सत्र के दौरान ट्रिपल तालाक बिल पारित करने में संसद के असफल होने के बाद, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस इस्लामी रिवाज को दंडनीय अपराध बनाने के लिए अध्यादेश जारी कर दिया है. इस अध्यादेश में विवाह अधिनियम में मुस्लिम महिला संरक्षण अधिकार को समान अधिकार के प्रावधान हैं, जिन्हें पिछले साल दिसंबर में लोकसभा द्वारा मंजूरी दी गई ट्रिपल तालक बिल के रूप में भी जाना जाता है.अब तीन तलाक़ से पीड़ित महिला यदि पुलिस में शिकायत करती है, तो आरोपित पति को जेल जाना पड़ सकता है.

चंदा कोचर मामला: सेबी के साथ समझौते को तैयार हुई आईसीसीआई

मोदी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं के हित में इस अध्यादेश को पारित कर दिया है, बुधवार को कैबिनेट की बैठक में इस अध्यादेश को मंजूरी दी गई, यह अध्यादेश 6 महीने तक लागू रहेगा. इसके बाद सरकार को इसे संसद में पारित कराना होगा. मतलब ये कि सरकार इस अध्यादेश को आगामी शीतकालीन सत्र में पास करा सकती है. उल्लेखनीय है कि मुस्लिम्स में हर एक पुरुष के बदले 4 महिलाऐं तलाकशुदा हैं. मुस्लिम महिलाओं को इसी तकलीफ से बचाने के लिए सरकार ने ये अध्यादेश पारित किया है.

'अब मुस्लिम न दाढ़ी रखेंगे और न नमाज पढ़ेंगे'

सरकार ने बताया है कि प्रस्तावित कानून ‘गैरजमानती’ बना रहेगा लेकिन आरोपी जमानत मांगने के लिए सुनवाई से पहले भी मैजिस्ट्रेट से गुहार लगा सकता है. एक अन्य संशोधन यह स्पष्ट करता है कि पुलिस केवल तब प्राथमिकी दर्ज करेगी जब पीड़ित पत्नी, उसके किसी संबंधी या शादी के बाद रिश्तेदार बने किसी व्यक्ति द्वारा पुलिस से गुहार लगाई जाती है. वहीं कांग्रेस ने इस अध्यादेश को बीजेपी की सियासती चाल बताते हुए कहा है कि अदालत पहले ही तीन तलाक़ को गैर क़ानूनी घोषित कर चुकी है, अब मोदी सरकार इसपर अध्यादेश लाकर वोटों की राजनीति कर रही है. 

आज ही हुई वाट्सएप पर तलाक़ देने की घटना 


आज ही हैदराबाद से एक मामला सामने आया है, जहां 29 साल की महिला हुमा सायरा ने यह आरोप लगाया है की उनके पति ने उन्हें वाट्सएप के जरिए तलाक़ दे दिया है, इसके लिए उन्होंने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मदद की गुहार लगाई है. हुमा ने बताया कि साल 2017 में उनका निकाह 62 वर्षीय शख्स से हुआ जो ओमान का नागरिक था. हैदराबाद में निकाह करके महिला ओमान चली गई और करीब 1 साल तक वहीं रही. महिला ने बताया कि उसने एक बच्चे को भी जन्म दिया जो प्रीमैच्‍योर बेबी था. 8 महीने में ही बच्चा हो जाने के कारण बच्‍चे का स्‍वास्‍थ्‍य ठीक नहीं था और 3 माह बाद ही उसकी मौत हो गई. जिसके बाद हुमा के पति ने 30 जुलाई को उन्हें हैदराबाद उपचार के लिए भेज दिया था और 12 अगस्त को उन्हें व्हाट्सएप के जरिए तलाक़ दे दिया. 

खबरें और भी:-​

7 साल की मासूम बनी हैवानियत का शिकार, दरिंदे ने प्राइवेट पार्ट में डाला पाइप

असम NRC : आज सुप्रीम कोर्ट तय करेगी 40 लाख लोगों का भविष्य

भारत की 52 कंपनियां कहलाएंगी 'सुपरब्रांड', 20 सितम्बर को दिया जाएगा अवार्ड

 

 

 

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -