नीना वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत
नीना वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत
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नई दिल्ली : आखिरकार नीना वर्मा को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राहत मिल गई. जी हां, धार की विधायक नीना वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका लगाई थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए स्टे दे दिया है. जिसके बाद आगामी फैसला आने तक नीना विक्रम वर्मा, धार की विधायक के रूप में बनी रहेगी.

उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायालय इंदौर के द्वारा दिनांक 20 नवम्बर 2017 को विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र धार के निर्वाचन को चुनौती देने वाली निर्वाचन याचिका को स्वीकार कर विधायक श्रीमती नीना वर्मा के निर्वाचन को शून्य घोषित किया गया था। उच्च न्यायालय इंदौर के निर्णय से पीड़ित होकर अपदस्थ विधायक श्रीमती नीना वर्मा के द्वारा एक विशेष अनुमति याचिका सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत की गयी है। 

नीना, वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री विक्रम वर्मा की पत्नी हैं। धार के कर सलाहकार सुरेशचंद्र भंडारी ने इस विधानसभा क्षेत्र के मतदाता की हैसियत से नीना के निर्वाचन को लोक प्रतिनिधित्व कानून के तहत उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका दायर कर चुनौती दी थी। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने वर्ष 2013 के विधानसभा चुनावों में धार सीट से भाजपा उम्मीदवार के रूप में नीना वर्मा का निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया था। इसके साथ ही, वह सूबे के सियासी इतिहास की पहली महिला नेता बन गईं जिनका एक ही सीट से विधायक के रूप में निर्वाचन लगातार दो कार्यकालों में अदालत द्वारा अलग-अलग कारणों से रद्द कर दिया गया हो।

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