लॉकडाउन में इन कामगारों को मिल सकती है राहत
लॉकडाउन में इन कामगारों को मिल सकती है राहत
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पीएम मोदी द्वारा जारी किए गए लॉकडाउन पर गृह मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी किए है. यह निर्देश एक परिशिष्ट सभी मंत्रालयों और विभागों के लिए जारी किया गया है. इसमें मच्छली पकड़ना, हैचरी, फीड प्लांट्स, वाणिज्यिक एक्वैरिया, मछली/ झींगा और मछली उत्पादों, मत्स्य बीज/ चारा आदि से जुड़े परिचालन और इन गतिविधियों से जुड़े कामगारों को लॉकडाउन के प्रतिबंधों से राहत दी गई है.

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देशभर में कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण लॉकडाउन लागू किया गया है ताकि कोरोना के प्रसर पर रोक लगाई जा सके. लेकिन, सरकार ने खाने की चीजों समेत तमाम आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई जारी रखने का आदेश दिया है. हालांकि, देश में लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कुछ राज्यों में ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है जहां 6 या उससे अधिक कोरोना के मामले सामने आए हों. ऐसे इलाकों में पूरी तरह से कर्फ्यू लागू किया गया है. ये फैसला उत्तर प्रदेश सरकार के बाद दिल्ली सरकार ने भी लिया है. 

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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि देश में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है. इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने पूरे देश में 21 दिनों के लिए लॉकडाउन लागू किया था. जिसकी अवधि 14 अप्रैल को समाप्त होने वाली हैं. हालांकि, कई राज्य सरकारों की तरफ से लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाने की सिफारिश की गई है. इसी के लोकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की. हालांकि, ओडिशा सरकार ने राज्य में लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाकर 30 अप्रैल तक के लिए लागू कर दिया

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