मणिपुर हिंसा: कुकी जनजाति को आर्मी प्रोटेक्शन देने की मांग, सुप्रीम कोर्ट में 3 जुलाई को होगी सुनवाई
मणिपुर हिंसा: कुकी जनजाति को आर्मी प्रोटेक्शन देने की मांग, सुप्रीम कोर्ट में 3 जुलाई को होगी सुनवाई
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इम्फाल: पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में 3 मई से कुकी और मैतेई समुदाय के बीच आरक्षण को लेकर भीषण हिंसा हो रही है। इस बीच कुकी जनजाति को आर्मी प्रोटेक्शन देने की मांग वाली याचिका पर शीघ्र सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की वैकेशनल बेंच ने कहा है कि, प्रदेश में हिंसा कानून-व्यवस्था का मामला है। कुकी जनजाति को आर्मी प्रोटेक्शन देने वाली याचिका को हम 3 जुलाई को सुनेंगे। यह याचिका NGO मणिपुर ट्राइबल फोरम ने दाखिल की है।

वहीं, केंद्र सरकार का कहना है कि सुरक्षा एजेंसियां ​​जमीन पर हैं और स्थिति को नियंत्रित करने की हरसंभव कोशिशें की जा रही हैं। सूबे में 49 दिनों से जारी हिंसा में अब तक 100 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। वहीं, 300 से अधिक लोग जख्मी हैं। 50 हजार से अधिक लोग शेल्टर होम में रहने को मजबूर हैं। इससे पहले सोमवार (19 जून) को सीएम एन बीरेन सिंह ने राहत शिविरों का दौरा किया था। वे बिरहारी कॉलेज, खुंद्राकपम और हिंगांग में पहुंचे थे।

इस दौरान सीएम बीरेन सिंह ने उपद्रवियों को चेतावनी देते हुए कहा था कि, 'हिंसा रोकें, वरना अंजाम भुगतने तैयार रहें। मैं हथियारों से लैस मैतेई लोगों से भी आग्रह करता हूं कि वे किसी पर हमला न करें और शांति बरकरार रखें, ताकि हम राज्य में सामान्य स्थिति बहाल कर सकें।' उन्होंने ये बात 18-19 जून की रात कांटो सबल से चिंगमांग गांव की ओर की गई फायरिंग में घायल भारतीय सेना के जवान को लेकर कही थी। सीएम बिरेन सिंह ने यह भी कहा था कि वे सुरक्षा की समीक्षा करेंगे कि ये घटना कैसे हुई।

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