45,000 करदाताओं के लिए कम से कम 1 प्रतिशत का भुगतान हुआ अनिवार्य
45,000 करदाताओं के लिए कम से कम 1 प्रतिशत का भुगतान हुआ अनिवार्य
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राजस्व विभाग (डीओआर) के सूत्रों ने कहा कि जीएसटी परिषद की कानून समिति की नवीनतम अधिसूचना में जीएसटी परिषद की फर्जी आईटीसी लाभ लेने और फ्लाई-नाइट नाइट ऑपरेटरों के संचालन पर रोक लगाने की सिफारिश की गई है। नकद में जीएसटी कर दायित्व के कम से कम 1 प्रतिशत के अनिवार्य भुगतान पर सरकार के फैसले का असर लगभग 40,000 से 45,000 करदाताओं पर होगा।

जीएसटी कानून समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने नए अप्रत्यक्ष कर नियमों को अधिसूचित किया है, जो उन व्यवसायों के लिए जीएसटी कर देयता का 1 प्रतिशत नकद भुगतान अनिवार्य बनाता है जिनकी कर योग्य आपूर्ति मूल्य 50 लाख रुपये से अधिक है। यह परिवर्तन 1 जनवरी, 2021 से लागू होगा।

राजस्व विभाग के सूत्रों ने कहा कि 1.2 करोड़ करदाताओं के कुल जीएसटी कर आधार से प्राप्त आंकड़ों में लगभग 4 लाख करदाताओं की आपूर्ति मूल्य 50 लाख रुपये से अधिक है, और इन 4 लाख करदाताओं में से केवल लगभग 1.5 लाख 1 लाख से कम करदाताओं का भुगतान करते हैं। इसलिए बदलावों में करदाताओं का एक छोटा वर्ग शामिल होगा। इसके अलावा  DoR के सूत्रों ने कहा कि लगभग 1.05 लाख करदाताओं के बहिष्करण के कारण इन 4 लाख से बाहर रखा गया है। इस प्रकार यह नियम केवल लगभग 40,000 से 45,000 करदाताओं पर लागू होगा। यह 1.2 करोड़ करदाताओं के कुल जीएसटी कर आधार का लगभग 0.37 प्रतिशत होगा।

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