MP: साढ़े 4 साल में धर्मांतरण कानून लागू होने के 5 महीने के भीतर मिले लव जिहाद के 28 केस
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भोपाल: मध्य प्रदेश में बीते साढ़े चार साल में बलात्कार के 26,708 मामले और सामूहिक बलात्कार के बाद हत्या के 37 मामले तथा नाबालिग लड़कियों के अपहरण के 27,827 मामले दायर हुए हैं। जी दरअसल हाल ही में राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी के सवाल के लिखित उत्तर में सोमवार को मध्य प्रदेश विधानसभा में यह जानकारी दी। हाल ही में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पटवारी के सवाल के उत्तर में बताया, 'प्रदेश में जनवरी 2017 से जून 2021 के दौरान सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या के 37 मामलों के अलावा इस अवधि में नाबालिग लड़कियों के अपहरण के 27,827 मामले दर्ज किए गए।'

इसी के साथ उन्होंने बताया कि, 'इसके अलावा (नाबालिगों के अलावा) महिलाओं के अपहरण के 854 मामले दर्ज किए गए।' उत्तर में यह भी बताया गया है कि प्रदेश में महिलाओं की हत्या के 2,663 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें वर्ष 2017 में 549, वर्ष 2018 में 583, वर्ष 2019 में 577, वर्ष 2020 में 633 और चालू वर्ष में जनवरी से 30 जून तक 321 मामले दर्ज किए गए हैं। आप सभी को हम यह भी बता दें कि मध्य प्रदेश में 5 महीने में लव जिहाद के 28 केस दर्ज हुए हैं। इसका मतलब है कि कानून लागू होने के बाद हर महीने औसतन 5 केस दर्ज हुए। आपको यह भी बता दें कि प्रदेश में सबसे ज्यादा 5 केस इंदौर और सबसे कम 1 केस भोपाल में शाहजहांनाबाद थाने में दर्ज हुआ।

वहीं इन मामलों में 37 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस बारे में जानकारी सरकार ने 9 अगस्त को विधानसभा में दी। इस दौरान जब बीजेपी विधायक कृष्णा गौर ने सदन में पूछा कि, 'मार्च 2021 से अब तक प्रदेश में लव जिहाद और जबरिया धर्म परिवर्तन के कितने प्रकरण दर्ज किए गए। इनमें कितने आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।' इस पर जवाब देते हुए गृह मंत्री डॉ। नरोत्तम मिश्रा ने कहा, 'इस तरह के 28 केस दर्ज किए गए हैं। शिवराज सरकार ने धर्मांतरण कानून साल 2021 में 9 जनवरी को लागू किया था। सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2020 को राज्यपाल की मंजूरी के बाद 48 घंटे में ही लागू कर दिया था।'

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