MP: मानसून सत्र के चलते लागू हुई धारा 144, ये रस्ते रहेंगे प्रतिबंधित
MP: मानसून सत्र के चलते लागू हुई धारा 144, ये रस्ते रहेंगे प्रतिबंधित
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भोपाल: मध्य प्रदेश विधानसभा में मानसून सत्र की सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने पुख्ता इंतज़ाम कर लिए हैं। जी दरअसल विधानसभा के आसपास धारा 144 लागू की जा चुकी है। इसी के साथ ही विधानसभा में विपक्ष के हंगामे के चलते भी अस्थाई जेल बना दी गई है। मिली जानकारी के तहत अब विधानसभा की तरफ जाने वाले सभी रास्तों पर पुलिस ने बैरिकेड लगाकर चौकसी तेज कर दी है। वहीँ दूसरी तरफ विधानसभा के अंदर से लेकर बाहर तक सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं।

आपको हम यह भी बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा का चार दिवसीय मानसून सत्र 9 से 12 अगस्त तक रहने वाला है। ऐसे में यहां की सुरक्षा के मद्देनजर आसपास के क्षेत्र में जिला प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी गई है। आपको बता दें कि इस धारा के तहत आसपास एक साथ 5 लोग इकट्‌ठा नहीं हो सकेंगे। वहीँ जुलूस, रैली, सभा, पुतला दहन और प्रदर्शनों पर रोक है। आप सभी को हम यह भी बता दें कि यूथ और महिला कांग्रेस ने महंगाई के मुद्दे पर विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। इसी को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, ताकि विधानसभा सुचारू रूप से चल सके। इसी के साथ उसमें किसी तरीके का खलल सुरक्षा के लिहाज से न पड़े। आपको हम यह भी बता दें कि प्रशासन ने पुरानी जेल परिसर और भेल दशहरा मैदान को अस्थायी जेल घोषित किया है।

वैसे तो विधानसभा के चारों तरफ जितने भी रास्ते जाते हैं, वहां सभी जगहों पर पुलिस ने अपने पॉइंट तैनात कर दिए हैं। अब उन रास्तों पर केवल विधानसभा में काम करने वाले कर्मचारी, अधिकारी और जिनके पास अधिकृत पास होगा वही आ जा सकेंगे। आपको बता दें कि 74 बंगले के ऊपर वाली सड़क से होते हुए रोशनपुरा चौराहा तक, नवीन विधायक विश्रामगृह के सामने वाला मार्ग पुराना, एसपी ऑफिस से शब्बन चौराहा तक, ओमनगर और वल्लभ नगर का सभी झुग्गी क्षेत्र को प्रतिबंधित घोषित किया जा चुका है।

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