M P के हाईकोर्ट जज पर लगा यौन उत्पीड़न का आरोप, शीर्ष अदालत ने भेजा नोटिस
M P के हाईकोर्ट जज पर लगा यौन उत्पीड़न का आरोप, शीर्ष अदालत ने भेजा नोटिस
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला जज की याचिका के आधार पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एसके गंगेले पर एक महिला न्यायाधीश ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, आरोप लगाने के बाद महिला न्यायाधीश ने अपना पद से भी इस्तीफा दे दिया था.

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इसी मामले पर महिला जज की याचिका को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह नोटिस जारी किया है, साथ ही शीर्ष अदालत ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायलय और राज्य सरकार से 6 हफ़्तों के अंदर स्पष्टीकरण माँगा है. बता दें कि जिला कोर्ट की महिला जज ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक जज पर 2014 में उनके साथ यौन शोषण करने का आरोप लगाया है. इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो उच्च न्यायलय और राज्य सरकार का जवाब आने के बाद इस मामले पर सुनवाई करेगी.

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शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी नौकरी वापस बहाल करने की याचिका पर सुनवाई करने की मंजूरी दे दी है. याचिका में राज्यसभा की ओर से गठित एक जांच पैनल की रिपोर्ट का हवाला दिया गया है. याचिका में बताया गया है कि 2015 में राज्य सभा के 58 सदस्यों ने आरोपी जज को पद से हटाने का प्रस्ताव पारित किया था. जिसके बाद जाँच पैनल का गठन हुआ था और पैनल ने पिछले साल अपनी रिपोर्ट पेश की थी. रिपोर्ट में बताया जाया था कि एसके गंगेले का व्यव्हार अनुचित जरूर था, पर दुर्व्यवहार नहीं था.

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