शराब और पान की दुकानों खुली, अगर चाहिए तो जानें नियम
शराब और पान की दुकानों खुली, अगर चाहिए तो जानें नियम
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शराब की दुकानों को लॉकडाउन के दौरान बंद कर दिया गया था. लेकिन अब कुछ शर्तों के साथ ग्रीन जोन में खोलने की अनुमति मिल गई है. ग्रीन जोन में शराब और पान की दुकानों को कुछ शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी गई है. जानकारी के अनुसार, शराब की दुकानों और पान की दुकानों को एक दूसरे से न्यूनतम छह फीट की दूरी (दो गज की दूरी) सुनिश्चित करते हुए ग्रीन जोन में कार्य करने की अनुमति दी जाएगी. साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि दुकान पर एक बार में 5 से अधिक व्यक्ति मौजूद न हो. शारीरिक दूरी का ध्यान रखना बेहद जरूरी होगा.

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महामारी की वजह से पूरे देश को 733 जोनों में बांटा गया है. इनमें 130 रेड जोन, 284 ऑरेंज जोन जबकि 319 ग्रीन जोन घोषित किए गए हैं. ग्रीन जोन के जिलों में नाई की दुकानें, सैलून समेत अन्य जरूरी सेवाओं और वस्तुएं मुहैया कराने वाले संस्थान भी 4 मई से खुल जाएंगे. सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आदि बंद रहेंगे. इसके अलावा 3 मई के बाद इन जिलों में फैक्ट्रियों, दुकानों, छोटे-मोटे उद्योगों समेत ट्रांसपोर्ट और अन्य सेवाओं को भी शर्तों के साथ पूरी तरह खोलने की अनुमति दे दी गई है.

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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि लॉकडाउन के कारण शराब की दुकानें न खुलने की वजह से राज्यों को करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान हो रहा है. पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोशल मीडिया के जरिए केंद्र सरकार को शराब की दुकान खोलने की अपील की थी. उन्होंने कहा था कि शराब की दुकानों से राज्य सरकार को सबसे ज्यादा राजस्व मिलता है. ऐसे में शराब की दुकानें बंद होने से राज्यों को काफी आर्थिक नुकसान हो रहा है.

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