इंडिया या भारत जो हो पसंद वह कहें..
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नई दिल्ली: भारत को इंडिया या भारत कहे जाने को लेकर एक याचिका सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई। इस दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इस तरह की याचिकाओं को न्यायालय में दायर नहीं करना चाहिए। यह एक भावनात्मक मसला है। यही नहीं न्यायालय ने जनहित याचिका को खारिज कर दिया।

न्यायालय ने यह भी कहा कि ये तो भावनात्मक मामला है| और इस तरह के भावनात्मक मामले न्यायालय में दायर नहीं किए जाने चाहिए। हालांकि इसे खारिज करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशो ने कहा कि लोग अपनी इच्छा के अनुसार भारत या फिर इंडिया जो भी शब्द पसंद करते हैं उसका उपयोग कर सकते हैं।

न्यायालय और कानून किसी को निर्देश नहीं दे सकता है। जो अपने अनुसार इंडिया या भारत शब्द का प्रयोग करना चाहता हो वह शब्द उपयोग में ला सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में जनहित याचिका दायर की। याचिकाकर्ताओं द्वारा कहा गया था कि देश को इंडिया नाम ब्रिटिश कार्यकाल में दिया गया था।

हालांकि याचिकाकर्ता ने कहाँ कि इंडिया का अर्थ ब्रिटिश भाषा में अपमानजनक है। ऐसे में इस नाम को हटाकर भारत का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। मगर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि लोग भारत के लिए जो नाम पसंद करते हैं वही बोलें। 

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