बच्चा पैदा करने के लिए कैदी को मिली जेल से छुट्टी
बच्चा पैदा करने के लिए कैदी को मिली जेल से छुट्टी
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मदुरै. मद्रास हाईकोर्ट ने  तिरुनलवेली जिले के केंद्रीय कारागार में उम्रकैद उम्रकैद की सजा काट रहे एक 40 साल के व्यक्ति को बच्चे पैदा करने के लिए दो सप्ताह की छुट्टी दी है. सिद्दिकी अली की 32 वर्षीय पत्नी ने जस्टिस एस. विमला देवी और टी कृष्णा वल्ली की अदातल में 'बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका' दायर की थी. न्यायमूर्ति एस विमला देवी और न्यायमूर्ति टी कृष्ण वल्ली की खंडपीठ ने कैदी की इस याचिका को मंजूर किया है.

इस बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कैदी को वैवाहिक संबंध बनाने के लिए दो सप्ताह का अवकाश दिया है. बेंच ने कहा कि कई देशों में कैदियों को वैवाहिक जीवन जीने के लिए सुविधाएँ दी जाती है. अब  सरकार कैदियों को प्रजनन के लिए पत्नी के पास जाने की अनुमति पर विचार के लिए समिति बनाए. सरकार को ऐसी समस्याओं के समाधान तलाशने चाहिए.

पीठ ने कहा कि केंद्र ने एक प्रस्ताव पारित किया है कि प्रजनन के लिए पत्नी के पास जाने का अधिकार है लेकिन यह विशेषाधिकार नहीं है. परिवार के साथ रिश्ते कायम रखने से अपराधिक प्रवृत्ति कम होती है. और उन्हें अच्छा कैदी बनने को प्रोत्साहित करने में मदद मिलती है. कैदियों को सुधारना आपराधिक न्याय में उपलब्ध सुधार तंत्र का हिस्सा है.

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