पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा बढ़ी
पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा बढ़ी
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नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन) को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया था. इसके लिए सरकार द्वारा 31 दिसंबर, 2017 की समय सीमा दी गई थी. अब यह समय सीमा तीन महीने बढ़ा दी गई है. अब आधार और पैन को लिंक करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2018 कर दी गई है.

वित्त मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक, "संज्ञान में आया है कि कुछ करदाताओं ने पैन को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया पूरी नहीं की है. इसे ध्यान में रखते हुए हमने आधार को पैनै से जोड़ने की समय सीमा बढ़ाकर 31, मार्च 2018 कर दी गई है." नवंबर महीने तक 33 करोड़ पैन धारकों में से 13.28 करोड़ लोगों ने अपने पैन को आधार कार्ड से लिंक कर दिया है.

इस साल, सरकार ने आयकर दाखिल करने और नए पैन नंबर प्राप्त करने के लिए आधार नंबर का होना अनिवार्य घोषित कर दिया है. आयकर कानून की धारा 139 एए (2) के तहत हर व्यक्ति, जिसके पास 1 जुलाई 2017 तक पैन है और वह आधार पहचान पत्र प्राप्त करने का पात्र है, उसे अपनी आधार संख्या की जानकारी कर अधिकारियों को देनी जरूरी है. गौरतलब है कि सरकार ने पैन समेत कई कल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं को आधार से जोड़ना अनिवार्य किया है. इस फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय मे कईं याचिकाएं दायर की गई थी, जिन पर सुनवाई चल रही है.

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