नई दिल्ली: लखीमपुर हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत पर खतरा मंडराने लगा है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे की जमानत के खिलाफ दाखिल याचिका पर 11 तारीख को सुनवाई करने का फैसला किया है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से अगर आशीष मिश्रा की बेल खारिज होती है तो उन्हें वापस जेल जाना होगा।
बता दें कि लखीमपुर कांड में 4 किसानों समेत कुल 8 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना के मुख्य आरोपी के तौर पर आशीष मिश्रा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद उन्हें जेल भेजा गया था, किन्तु गत माह इलाहाबाद उच्च न्यायालय से जमानत मिलने के बाद वह बाहर आ गए थे। बता दें कि कार से 4 किसानों को रौंदे जाने के बाद वहां हिंसा भड़क गई थी और फिर 4 लोग और मारे गए थे। इस तरह लखीमपुर हिंसा में 8 लोगों की जान गई थी। वकील प्रशांत भूषण ने शुक्रवार को आशीष मिश्रा की बेल के खिलाफ याचिका दायर की है।
प्रशांत भूषण का कहना था कि इस मामले में अन्य लोग अब भी जमानत के लिए चक्कर काट रहे हैं, मगर आशीष मिश्रा को राहत दे दी गई है। इस याचिका पर मुख्य न्यायाधीश (CJI) एनवी रमन्ना ने कहा कि 11 मार्च को याचिका पर सुनवाई की जाएगी। उस दिन अन्य जज भी मौजूद रहेंगे। प्रशांत भूषण ने कहा कि आशीष मिश्रा को जमानत देते हुए हाई कोर्ट ने इस तथ्य को नजरअंदाज किया है कि उसके बाहर आने पर सबूतों से छेड़छाड़ का अंदेशा है।
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