कोलकाता हाई कोर्ट ने ममता सरकार पर लगाया 50 हजार रुपए का जुर्माना, जानें वजह
कोलकाता हाई कोर्ट ने ममता सरकार पर लगाया 50 हजार रुपए का जुर्माना, जानें वजह
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कोलकाता: पश्चिम बंगाल के आवास निगम ने कुछ वर्ष पूर्व टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली को एक शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने के लिए 2 एकड़ भूमि आवंटित की थी। अब उसी जमीन के मद्देनजर कलकत्ता उच्च न्यायालय ने गांगुली पर 10 हजार रुपए की टोकन लागत और बंगाल सरकार व उसके आवास निगम पर 50-50 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। आरोप है कि सौरव को बगैर टेंडर और कम कीमत पर जमीन दी गई।

रिपोर्ट के मुताबिक, ये भूमि सौरव की तरफ से पहले ही सरेंडर की जा चुकी है, किन्तु फिर भी अदालत ने सत्ता के मनमाने इस्तेमाल के लिए पश्चिम बंगाल हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (WHIDCO) और राज्य सरकार पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं सौरव के ऊपर 10 हजार की टोकन लागत लगाई गई है। अदालत ने पाया कि ये जमीन गलत तरीके से आवंटित की गई थी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और जस्टिस अरिजीत बनर्जी की बेंच ने आवंटित प्रक्रिया के दौरान आवास निगम के आचरण पर नाराजगी प्रकट की।

अदालत ने कहा कि ऐसा लगता है कि गांगुली शर्तों को तय करने में सक्षम थे, फिर भी जमीन इस प्रकार आवंटित हुई, जैसे वो राज्य संपत्ति न होकर, कोई प्राइवेट कंपनी है, जिसे अपनी संपत्ति अपने ढंग से डील करने की इजाजत हो, वो भी कोई कानूनी प्रक्रिया के बगैर। अदालत ने कहा कि गांगुली को कानून के अनुसार, कार्य करना चाहिए था। अदालत ने दोहराया कि अगर सौरव खेलों के विकास में रुचि रखते थे, विशेष रूप से क्रिकेट, तो वह उभरते क्रिकेटरों को प्रेरित करने के लिए कई सक्रीय खेल प्रतिष्ठानों से जुड़ सकते थे। अदालत ने कहा कि देश हमेशा खिलाड़ियों के लिए खड़ा रहता है। खासकर जो अंतर्राष्ट्रीय स्‍तर पर देश का नाम ऊंचा करते हैं। यह सच है कि सौरव गांगुली ने क्रिकेट में देश का नाम ऊंचा किया है, मगर जब बात कानून और नियमों की आती है तो संविधान की नज़र में सब बराबर हैं। कोई भी उससे ऊपर होने का दावा नहीं कर सकता।

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