तिरपाल चोरी मामले में कोलकाता हाई कोर्ट ने शुभेंदु अधिकारी को दी बड़ी राहत
तिरपाल चोरी मामले में कोलकाता हाई कोर्ट ने शुभेंदु अधिकारी को दी बड़ी राहत
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कोलकाता: पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम विधान सभा सीट से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक शुभेंदु अधिकारी को तिरपाल चोरी मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय से राहत मिल गई है. कांथी तिरपाल चोरी मामले में सभी प्रकार की जांच पर कलकत्ता उच्च न्यायालय ने स्थगन का आदेश जारी कर दिया है. 

अदालत द्वारा दुर्गा पूजा के 6 हफ्ते बाद तक सभी तरह की जांच को स्थगित कर दिया गया है. दुर्गा पूजा के अवकाश के बाद दोबारा मामले की सुनवाई होगी. बता दें कि शुभेंदु अधिकारी और उनके भाई के खिलाफ राहत सामग्री चोरी करने का आरोप लगाया गया था और पूर्वी मिदनापुर के कांथी थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. आरोप के अनुसार, 29 मई को कांथी म्युनिस्पैलिटी के गोदाम से दो लोगों ने ट्रक भरकर तिरपाल चुराया था.

आरोप था कि इस तिरपाल चोरी के पीछे भाजपा विधायक शुभेंदु अधिकारी का दिमाग था और इस पूरे घटनाक्रम में केंद्रीय बलों ने भी सहायता की थी. इस प्राथमिकी के खिलाफ शुभेंदु अधिकारी ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और हाई कोर्ट से गुहार लगाई थी कि उनके खिलाफ लगाए गए इल्जाम राजनीति से प्रेरित हैं और एफआईआर को रद्द किया जाए. 

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