मदरसे में कुकर्म, 11 साल के लड़के को रोज़ कमरे में ले जाता था मौलवी और ..
मदरसे में कुकर्म, 11 साल के लड़के को रोज़ कमरे में ले जाता था मौलवी और ..
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कोच्ची: केरल के पेरुंबवूर के एक मदरसा शिक्षक को 11 वर्षीय छात्र के साथ यौन शोषण का दोषी पाया गया है। पेरुंबवूर की Pocso कोर्ट ने मदरसा शिक्षक अलीयार को कुल 67 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 65 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। हालाँकि, दोषी अलीयार को जेल में 20 वर्ष ही बिताने होंगे, क्योंकि सभी सजाएँ एक साथ चलेंगी। यह मामला जनवरी 2020 में थडियिट्टापरम्बु पुलिस थाना क्षेत्र के एक मदरसे से सामने आया है। 

मामला यह है कि अलीयार ने मदरसे के कमरे में कई बार लड़के का यौन शोषण किया। यही नहीं आरोपी बच्चे को अपना फोन देकर अश्लील वीडियो देखने के लिए मजबूर करता था। बच्चे ने अपने दोस्तों को यह बात बताई। दोस्तों ने इस संबंध में क्लास टीचर को बताया और उन्होंने इसके बारे में प्रिंसिपल से बात की। इसके बाद चाइल्ड वेलफेयर कमिटी और पुलिस स्टेशन में शिकायत दी है। बच्चे द्वारा दिए गए बयान के मुताबिक, वह सुबह में मदरसे में तालीम लेने के लिए जाता था, मगर बहुत समय से अलीयार उसे शाम में बुलाकर उसके साथ दुराचार कर रहा था। आरोपी उसे कमरे में ले जाता था और ओरल सेक्स करने के लिए विवश करता था। साथ ही बच्चे ने यह भी बताया कि उसे मुँह बंद रखने के लिए मिठाई देता था और किसी को इस संबंध में बताने पर टेस्ट में फेल करने की धमकी देता था। 

SSP ने बताया है कि आरोपी ने बच्चे को अश्लील वीडियो देखने के लिए मोबाइल भी दिया था। लेकिन एक बच्चे के पिता ने इसे देख लिया और गुस्से में तोड़ डाला। लेकिन तब तक उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं था। जब चाइल्ड वेलफेयर कमिटी में इस संबंध में शिकायत दी गई और इसके आधार पर आरोपी को  19 जनवरी 2020 को पॉक्सो एक्ट के तहत अरेस्ट किया गया, तब पीड़ित के परिजनों को इस संबंध में मालूम हुआ।

इसके बाद मामले में कोर्ट ने अलीयार को दोषी पाया और विभिन्न धाराओं को जोड़कर अलीयार को 67 वर्ष की सजा सुनाई गई। प्रॉसिक्यूटर के अनुसार, बच्चे ने अपने बयान में बताया कि मदरसा शिक्षक अलीयर ने अन्य बच्चों के साथ भी ऐसी हरकतें की हैं, हालाँकि, किसी ने शिकायत दर्ज नहीं करवाई। जानकारी के अनुसार, अलीयार को शीघ्र ही वियूर जेल शिफ्ट कर दिया जाएगा।

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