बस में स्पीड गवर्नर नहीं होने पर लगेगी धारा 304
बस में स्पीड गवर्नर नहीं होने पर लगेगी धारा 304
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भोपाल: मध्यप्रदेश के गृह और परिवहन मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने कहा है कि अब चेक-पोस्ट पर अधिकारी एवं अमले की नियुक्ति 6-6 माह के रोटेशन के आधार पर नहीं होकर काम और योग्यता के आधार पर होगी।

उन्होंने यह निर्देश गुरुवार को परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में दिए। उन्होंने परिवहन आयुक्त और प्रमुख सचिव परिवहन से कहा कि इस संबंध में संक्षेपिका बनाकर अगली मंत्री-परिषद की बैठक में प्रस्ताव लाया जाये।

साथ ही प्रदेश के पर्यटन-स्थलों के सुगम परिवहन के लिये पर्यटन विभाग का सहयोग लिया जाये। इस बैठक में शामिल हुए सभी जिलों के आरटीओ, एआरटीओ एवं परिवहन निरीक्षकों से कहा कि वाहन चालकों से सर्तकता एवं सख्ती के साथ नियमों का पालन करवायें।

नियम तोड़ने वालों के साथ सख्त रूख अपनाते हुए कड़ी कार्यवाही किए जाने पर भी जोर दिए। उन्होंने मार्च अंत तक बसों में स्पीड गवर्नर लगवाने पर बल दिए और कहा कि स्पीड गवर्नर नहीं लगवाने वाले वाहनों के चालकों एवं वाहन मालिकों पर 304 का केस बनायें।

उन्होंने कहा कि बसों में स्पीड गवर्नर लगाने के बाद यात्रा समय में परिवर्तन किया जाये। उन्होंने कहा कि शराब पीकर वाहन चलाने वालों के लायसेंस रद्द किये जाये।

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