जम्मू कश्मीर: आतंकी घटनाओं में मारे गए पार्षदों के परिजनों को मिलेगा 25 लाख मुआवज़ा
जम्मू कश्मीर: आतंकी घटनाओं में मारे गए पार्षदों के परिजनों को मिलेगा 25 लाख मुआवज़ा
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नई दिल्ली: केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के प्रशासन ने गुरुवार को प्रदेश में उग्रवादी घटनाओं में मारे गए नगर निकायों के निर्वाचित पार्षदों के लिए मुआवजा राशि को बढ़ाने का ऐलान किया है. अब किसी भी आतंकी घटना में मारे गए पार्षद के परिवार वालों को 25 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी.

सरकार के प्रधान सचिव धीरज गुप्ता की तरफ से जारी किए गए एक आदेश के मुताबिक, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के नगर निकाय में विधि अनुसार निर्वाचित पार्षदों जिनकी आतंकवाद से जुड़ी घटनाओं में मौत हुई है, उनके पक्ष में अनुग्रह मुआवजे के भुगतान की स्वीकृति दी जाती है. केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 2019 में हुए स्थानीय इकाई चुनावों के बाद से अब तक 18 सदस्यों की मौत अलग-अलग आतंकी हमलों में हुई है. जिनमें से तीन की 2021 में सोपोर और त्राल में आतंकी हमले में मार डाला गया था. आदेश में कहा गया है कि सरकार के माध्यम से संबंधित उपायुक्तों/जिला विकास आयुक्तों के जरिए मृतक के परिजनों (NOK) को अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाएगा.

आदेश में लिखा है कि संबंधित उपायुक्त आवास और शहरी विकास विभाग के जरिए अनुग्रह राशि के भुगतान के संबंध में मामले को तैयार, संसोधित और पेश करेंगे. मामला प्राप्त होने पर आवास एवं शहरी विकास विभाग मृतक के परिवार वालों के पक्ष में अनुग्रह राशि जारी/भुगतान के लिए मामले को वित्त विभाग को अग्रेषित करेगा.

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