'बायलॉजिकल मां जिंदा है तो बच्चे नहीं कहला सकते अनाथ', बॉम्बे HC ने लगाई फटकार
'बायलॉजिकल मां जिंदा है तो बच्चे नहीं कहला सकते अनाथ', बॉम्बे HC ने लगाई फटकार
Share:

मुंबई: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कड़े लहजे में कहा कि यदि किसी बच्चे की बायोलॉजिकल मां जीवित है तो उस बच्चे को किसी भी कीमत पर अनाथ नहीं बोला जा सकता। इस मामले में कोर्ट ने दायर एक एनजीओ की याचिका खारिज कर दी। दरअसल इस याचिका में दो नाबालिग बच्चियों को अनाथ घोषित करने की मांग की गई थी। 

हालाकि, कोर्ट ने NGO को एक सक्षम अथॉरिटी से संपर्क करने की इजाजत दे दी, जो मामले पर गौर कर लड़कियों को अनाथ घोषित करने की याचिका पर उचित फैसला ले सके। इस अथॉरिटी से कोर्ट ने 14 नवंबर तक इस पर फैसला लेने को कहा है। जस्टिस एसवी गंगापुरवाला एवं जस्टिस आरएन लड्डा एक चाइल्ड केयर होम 'द नेस्ट इंडिया फाउंडेशन' की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। याचिका में कोर्ट से अनुरोध किया गया था कि वह इन दोनों नाबालिग लड़कियों को अनाथ घोषित करने वाले प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दें। वही NGO की तरफ से मामले की पैरवी कर रहे वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने कोर्ट के समक्ष कहा कि इन लड़कियों की माएं जीवित हैं मगर फिर भी इन्हें जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत अनाथ घोषित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यह मान लें कि यदि इन लड़कियों को अनाथ घोषित नहीं किया जा सकता तो भी इन्हें छोड़े गए बच्चे घोषित किया जा सकता है। ये लड़कियां 4 से 5 वर्ष की आयु से NGO में रह रही हैं तथा इनकी माएं इन वर्षों में मुश्किल ही इनसे मिलने आई हैं। उन्होंने कहा, यदि तकनीकी तौर पर इन लड़कियों को अनाथ घोषित नहीं किया जा सकता तो इन्हें त्यागे गए बच्चे घोषित किया जा सकता है। कानून छोड़े गए तथा अनाथ के बीच में भेद नहीं करता क्योंकि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में दोनों की एक ही परिभाषा है।

वही मामले में सरकारी अधिवक्ता पूर्णिमा कंथारिया ने इसका विरोध करते हुए कहा कि अभी तक NGO की विश्वसनीयता का ही पता नहीं चल पाया है क्योंकि यह NGO पंजीकृत नहीं है। उन्होंने कहा, यह गैराकनूनी तौर पर चलाया जा रहा चाइल्ड केयर होम है। कई बार इसे लेकर NGO को नोटिस भी जारी किए गए हैं। इन लड़कियों को अनाथ घोषित नहीं किया जा सकता क्योंकि इनकी बायोलॉजिकल माएं जीवित हैं। तत्पश्चात, पीठ ने वकील कंथारिया से सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि इन लड़कियों की माओं के जीवित होने के कारण इन्हें अनाथ घोषित नहीं किया जा सकता।

छठ पूजा के बाद हुई हिंसक झड़प, कई लोगों की हुई मौत

अयोध्या मामले में SC के फैसले के खिलाफ CFI ने की नारेबाजी, भड़की अदालत ने कहा- ये बर्दाश्त नहीं

LPG सिलेंडर के दामों से लेकर GST तक, आज हुए ये 5 बड़े बदलाव

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -