LPG सिलेंडर के दामों से लेकर GST तक, आज हुए ये 5 बड़े बदलाव
LPG सिलेंडर के दामों से लेकर GST तक, आज हुए ये 5 बड़े बदलाव
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नई दिल्ली: आज से नवंबर का महीना आरम्भ हो गया है तथा प्रत्यके महीने की पहली दिनांक की भांति ही इस बार भी देश में कुछ बड़े परिवर्तन हुए हैं। इन परिवर्तनों के तहत जहां लोगों को राहत प्राप्त हुई है, तो कहीं झटका भी लगा है। 1 नवंबर 2022 से पेट्रोलियम कंपनियों ने कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में भारी कटौती करके तोहफा दिया है, तो दूसरी तरफ दिल्ली में बिजली सब्सिडी पाने वाले लोगों के लिए नया नियम लागू कर दिया गया है। 

LPG सिलेंडर के दाम में कटौती:-
मंगलवार 1 नवंबर से सबसे बड़ा और राहत भरा परिवर्तन LPG की कीमत (LPG Price) में किया गया है। दरअसल, IOCL ने कमर्शियल गैस सिलेंडर का दाम 115 रुपये तक कम कर दिया हैं। ये निरंतर छठा महीना है, जबकि पेट्रोलियम कंपनी ने गैस की कीमतों में कमी की है। मई 2022 के पश्चात् से इसमें निरंतर कटौती देखने को मिली है। वही नई कटौती के बाद अब देश के महानगरों में 19 किलो के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की बात करें तो दिल्ली में इंडेन का 19 किलो के सिलेंडर का दाम 1,859.5  रुपये से घटकर 1,744 रुपये रह गया। 

सिलेंडर डिलीवरी के लिए OTP जरूरी:-
मंगलवार से दूसरा बड़ा परिवर्तन भी गैस सिलेंडर से ही जुड़ा हुआ है। दरअसल, घरेलू LPG गैस सिलेंडर की डिलीवरी प्रक्रिया में परिवर्तन किया गया है। नवंबर की पहली दिनांक से रसोई गैस सिलेंडर OTP वेस्ड होगी। यानी इसे वन टाइम पासवर्ड प्रोसेस के तहत डिलवर्ड किया जाएगा। इसके तहत गैस सिलेंडर की बुकिंग कराने के पश्चात् ग्राहकों के पंजीकरण मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। इसे डिलीवरी बॉय के साथ शेयर करना होगा तथा ओटीपी के सिस्टम से मिलान के पश्चात् सिलेंडर की डिलीवरी मिलेगी।

बीमाकर्ताओं को KYC डिटेल देना जरूरी:- 
तीसरे बड़े परिवर्तन की बात करें तो बीमा नियामक IRDAI की तरफ से भी 1 नवंबर 2022 से एक बड़ा बदलाव किया गया है। इसके तहत अब बीमाकर्ताओं के लिए KYC डिटेल देना आवश्यक होगा। अभी तक नॉन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते समय केवाईसी विवरण देना स्वैच्छिक है, मगर अब ये अनिवार्य हो गया है। सीधा मतलब ये है कि यदि इंश्योरेंस क्लेम के वक्त केवाईसी डॉक्यूमेंट पेश नहीं किए गए तो क्लेम रद्द किया जा सकता है। 

बिजली सब्सिडी का नया नियम:-
1 नवंबर से चौथा परिवर्तन दिल्लीवालों के लिए किया गया है। यदि आप दिल्ली में रहते हैं एवं बिजली सब्सिडी का लाभ ले रहे हैं, तो फिर ये परिवर्तन आप पर प्रभाव डालने वाला है। दरअसल, मंगलवार से दिल्ली में बिजली सब्सिडी का नया नियम लागू हो गया है। इसके तहत जिन लोगों ने पंजीकरण नहीं कराया है, उन्हें बिजली पर सब्सिडी के लिए नहीं मिलेगी। इस आवश्यक  काम को करने के लिए आखिरी दिनांक को बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2022 कर दिया गया था। बता दें दिल्ली के निवासियों को प्रत्येक महीने 200 यूनिट फ्री बिजली लेने के लिए पंजीकरण कराना पड़ता है। सोमवार को आई पीटीआई की रिपोर्ट की मानें तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के 56।98 लाख घरेलू उपभोक्ताओं में से लगभग 40 प्रतिशत ने बिजली सब्सिडी नहीं लेने का फैसला किया है यानी इनके आवेदन अंतिम दिनांक तक नहीं मिले।

GST रिटर्न के नियम में ये बदलाव :-
पांचवे परिवर्तन की बात करें तो जीएसटी रिटर्न (GST Return) के नियमों में 1 नवंबर से परिवर्तन हुआ है। अब 5 करोड़ रुपये से कम टर्नओवर वाले करदाताओं को GST रिटर्न में चार अंकों का एचएसएन कोड (HSN Code) लिखना अनिवार्य होगा। इससे पहले दो अंकों का एचएसएन कोड डालना होता था। इससे पहले 5 करोड़ से अधिक के टर्नओवर वाले करदाताओं के लिए एक अप्रैल 2022 से चार अंकों का कोड तथा उसके पश्चात् एक अगस्त 2022 से 6 अंकों का कोड डालना अनिवार्य किया गया है।

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