बिना मेच्योर हुए कैसे निकाल सकते हैं PPF अकाउंट से पूरा पैसा?
बिना मेच्योर हुए कैसे निकाल सकते हैं PPF अकाउंट से पूरा पैसा?
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पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ छोटी बचत स्‍कीमों में से एक है। जी दरअसल यह अकाउंट 15 सालों में मैच्‍योर हो जाता है और इसी के मेच्योर होने के बाद आप इसमें जमा राशि को निकालकर खाते को बंद कर सकते हैं। वहीँ अगर आप चाहे तो कॉन्ट्रिब्‍यूशन के साथ या इसके बिना भी अपने अकाउंट को पांच साल के लिए बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, आपको हम यह भी बता दें कि पीपीएफ अकाउंट कोई भी भारतीय खुलवा सकता है लेकिन आपको शायद ही पता होगा कि आप बिना मेच्योर हुए भी पीपीएफ अकाउंट को बंद करा सकते हैं। आज हम आपको इस बारे में बताते है।

जी दरअसल PPF खाताधारक, पति-पत्नी और अपने बच्चों के बीमारी की स्थिति में PPF का पूरा पैसा निकाला जा सकता है। जी हाँ, इसके अलावा आप बच्चों की शिक्षा के मामले में भी PPF अकाउंट से पूरा पैसा निकाल सकते हैं। वहीँ अगर आप एनआरआई बन गए तो इस स्थिति में भी आप अपने पीपीएफ अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। इसके अलावा पीपीएफ खाते को खुलवाने के 5 साल पूरे होने के बाद ही बंद कराया जा सकता है। जी दरअसल ऐसा करने पर खाता खोलने की तारीख से लेकर खाता बंद करने की तारीख तक 1 फीसदी की ब्याज की कटौती की जाएगी। वहीँ अगर खाताधारक की मृत्यु PPF अकाउंट के मेच्योर होने से पहले हो जाती है, तो इस स्थिति में नॉमिनी पूरा पैसा निकाल सकता है, चाहे अकाउंट खोले पांच साल पूरे नहीं हुए हैं। इसी के साथ खाताधारक की मृत्यु के बाद अकाउंट को बंद कर दिया जाता है। नॉमिनी उस खाते को आगे जारी नहीं रख सकता है।

इसी के साथ अब वरिष्ठ नागरिक अपने ओर से पैसे लाने के लिए एक अधिकृत व्यक्ति भेज सकते हैं। यानि वह घर बैठे पैसे पा सकते है।  इसके लिए उन्हें SB-12 फॉर्म भरना होगा और उसपर अपना साइन करना होगा। केवल साक्षर वरिष्ठ नागरिक ही इस सुविधा का उपयोग कर सकेंगे। वहीँ उत्तरजीवी के मामले में, वह कर्मियों को अधिकृत करने के लिए फॉर्म पर हस्ताक्षर कर सकता है। इसी के साथ खाता बंद करने या आंशिक निकासी के लिए खाताधारकों को एसबी -7 फॉर्म या एसबी -7 बी फॉर्म पर भी हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होती है। वहीँ व्यक्ति को खाताधारक के साथ-साथ अधिकृत व्यक्ति के आईडी और पते के प्रमाण की एक स्व-सत्यापित प्रति भी प्रस्तुत करनी होगी और व्यक्ति को पैसे निकालने के लिए पासबुक भी जमा करना होगा। इसके बाद पोस्ट ऑफिस के अधिकारियों द्वारा खाताधारकों के हस्ताक्षर का मिलान करने और फिर फंड जारी करने के बाद लेनदेन को अंतिम रूप दिया जाएगा।

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