'गलवान संघर्ष में कितना नुकसान हुआ, भारत सरकार दे जानकारी..', सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई याचिका
'गलवान संघर्ष में कितना नुकसान हुआ, भारत सरकार दे जानकारी..', सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई याचिका
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नई दिल्ली: भारत और चीन के बीच वर्ष 2020 में गलवान घाटी में खुनी संघर्ष हुआ था। इस संघर्ष में दोनों सेनाओं को काफी नुकसान हुआ  था। इस पूरे नुकसान की जानकारी पाने के लिए एक याचिकाकर्ता ने शीर्ष अदालत से गुहार लगाई थी और कोर्ट से मांग की थी कि गलवान संघर्ष के चलते हुए नुकसान पर केंद्र सरकार को अपना रुख स्पष्ट करने का निर्देश दिया जाए। हालांकि सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता की यह अपील खारिज कर दी और कहा कि कोर्ट इस मामले में दखल नहीं दे सकती।

दरअसल, याचिकाकर्ता ने दावा करते हुए कहा था कि सरकार द्वारा भारत-चीन फेस-ऑफ को लेकर जो जानकारी सार्वजनिक की गई है, वो गलत और भ्रामक है। याचिकाकर्ता ने कहा था कि गलवान संघर्ष के बाद भी चीन की ओर से भारतीय सरहदों में घुसपैठ जारी है। अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सब नीतिगत मामले है। इसमें अदालत दखल का कोई औचित्य नहीं है। याचिका में कहा गया था कि सरकार द्वारा दी गई जानकारी पूरी तरह से निराधार है। गलवान संघर्ष के बाद भी चीन निरंतर घुसपैठ की गतिविधि को अंजाम दे रहा है और सरकार देश की जनता को भ्रमित कर रही है।

इस मामले पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस  (CJI) यूयू ललित ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि बॉर्डर पर होने वाली झड़पें और आक्रमण जैसे मुद्दे नीतिगत मसले हैं। अनुच्छेद 32 के तहत, इसका याचिका से कोई भी वास्ता नहीं है। इस मामले में शीर्ष अदालत में अभिजीत सराफ नामक एक व्यक्ति याचिका दाखिल की थी। सराफ ने याचिका में बॉर्डर पर भारत को हुए नुकसान को केंद्र सरकार से उजागर करने की मांग की थी। याचिका में केंद्र सरकार के दावों पर भी सवाल खड़े किए गए थे।

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