'अभिव्यक्ति की आज़ादी का हिस्सा है हिजाब..', कर्नाटक HC के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा इस्लामी पक्ष
'अभिव्यक्ति की आज़ादी का हिस्सा है हिजाब..', कर्नाटक HC के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा इस्लामी पक्ष
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नई दिल्ली: जहाँ एक ओर कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा है कि हिजाब इस्लाम में अनिवार्य प्रथा नहीं है और शैक्षणिक संस्थानों में इस पर प्रतिबंध जारी रहेगा, वहीं दूसरी ओर बुर्का पक्ष ने अब सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। शीर्ष अदालत में कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल कर दी गई है। याचिकाकर्ता एक मुस्लिम छात्रा है, जिसने कर्नाटक हाई कोर्ट में भी याचिका लगाई थी। इस्लामी संगठन, अदालत के फैसले का विरोध कर रहे हैं।

सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल की गई याचिका में कहा गया है कि कर्नाटक उच्च न्यायालय ये समझने में अक्षम रहा कि हिजाब पहनना ‘प्राइवेसी के अधिकार’ के अंतर्गत आता है, जो संविधान के अनुच्छेद-21 का हिस्सा है। साथ ही इसमें ‘अंतःकरण की आज़ादी’ को भी इसी का एक हिस्सा कहा गया है। साथ ही इस याचिका में हिजाब को ‘अभिव्यक्ति’ के अंतर्गत बताते हुए कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद-19(1)(a) के तहत इसकी सुरक्षा दी गई है। वहीं, कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि धर्मों और इसकी आस्थाओं से हमारा संविधान ऊपर है। 

वहीं कर्नाटक के उडुपी जिले में बुधवार (16 मार्च, 2022) से तमाम शैक्षणिक संस्थान शुरू कर दिए जाएँगे। हालाँकि, इस दौरान किसी उपद्रव से बचने के लिए धारा-144 भी लागू की गई है। जुलूस, जश्न और प्रदर्शनों पर 21 मार्च तक रोक जारी रहेगी। इस्लामी संगठन जमीयत-उलेमा-ए-हिन्द ने भी इस फैसले पर आपत्ति जाहिर करते हुए कहा है कि इससे मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा और मजहबी आज़ादी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस फैसले का स्वागत करने की वकालत करते हुए कहा कि विद्यार्थियों को स्कूल-कॉलेजों के यूनिफार्म का पालन करना चाहिए। कर्नाटक कांग्रेस इकाई के प्रमुख डीके शिवकुमार ने कहा कि फैसले के बाद शिक्षा और कानून-व्यवस्था को लेकर चिंता बनी हुई है, जिसे व्यवस्थित रखना राज्य की भाजपा सरकार की जिम्मेदारी है।

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