हिजाब विवाद: कर्नाटक HC के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, याचिकाकर्ताओं में कांग्रेस नेता भी शामिल
हिजाब विवाद: कर्नाटक HC के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, याचिकाकर्ताओं में कांग्रेस नेता भी शामिल
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बैंगलोर: कर्नाटक हिजाब विवाद एक बार फिर सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच गया है. याचिकाकर्ताओं ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है. इससे पहले गुरुवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय की तीन जजों की बेंच ने अगले आदेश तक स्कूल कॉलेजों में धार्मिक पोशाक पहनने पर रोक लगा दी थी. 

बता दें कि, कर्नाटक की बसवराज बोम्मई सरकार ने राज्य में Karnataka Education Act-1983 की धारा 133 लागू कर दी है. इस कारण अब सभी स्कूल-कॉलेज में यूनिफॉर्म को अनिवार्य कर दिया गया है. इसके तहत सरकारी स्कूल और कॉलेज में तो निर्धारित यूनिफॉर्म पहनी ही जाएगी, निजी स्कूल भी अपनी खुद की एक यूनिफॉर्म तय कर सकते हैं. वहीं, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सोमवार तक के लिए शिक्षण संस्थानों में धार्मिक पोशाक पर रोक लगाई है. इसके विरुद्ध कुछ याचिकाकर्ता जो हिजाब बैन के खिलाफ हैं, वे शीर्ष अदालत पहुंच गए हैं. इसमें कांग्रेस यूथ विंग के प्रमुख बीवी श्रीनिवास भी शामिल हैं. उन्होंने उच्च न्यायालय के आदेश को संविधान के आर्टिकल 25 का उल्लंघन बताया है. याचिकाकर्ता Arif Jameel ने भी शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल की है.

इस फैसले के खिलाफ कुछ छात्रों ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में याचिकाएं दाखिल की थी. इन याचिका को सिंगल बेंच ने मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी के नेतृत्व वाली बड़ी बेंच में भेज दिया था. इस मामले में सुनवाई करते हुए बड़ी पीठ ने गुरुवार को अंतरिम आदेश सुनाया था. मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी ने कहा था कि  हम संस्थान खोलने का आदेश देंगे. सब शांति बरकरार रखें. जब तक हम मामला सुन रहे हैं, तब तक विद्यार्थी धार्मिक वस्त्र पहनने पर जोर न दें. 

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