अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन्स, अब क्वारंटाइन के लिए ये होंगे नियम
अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन्स, अब क्वारंटाइन के लिए ये होंगे नियम
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नई दिल्ली: पूरी दुनिया में कोरोना कोरोना के मामलों के मद्देनज़र केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए संशोधित गाइडलाइन जारी किया है. ये गाइडलाइन 14 फरवरी से लागू होंगी. नए नियमों के अनुसार, मुसाफिरों के पास अब RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट अपलोड करने के अलावा टीकाकरण सर्टिफिकेट अपलोड करने का भी ऑप्शन होगा. ‘जोखिम वाले’ और अन्य नामित किए गए देशों पर लगाए गए सीमांकन को हटा दिया गया है.

इसका मतलब ये है कि अब इन देशों से आने वाले मुसाफिरों को कोरोना सैंपल्स देकर रिपोर्ट आने तक की प्रतीक्षा नहीं करनी होगी. सरकार ने अब भारत आने पर 14-दिनों के सेल्फ-मॉनिटरिंग की सिफारिश की है. वहीं, सात दिनों के अनिवार्य होम-क्वारंटीन नियम को हटा दिया गया है. स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि निगेटिव RT-PCR रिपोर्ट को अपलोड करने के अतिरिक्त, अब पारस्परिक आधार पर पूरे विश्व के देशों से प्रदान किए गए कोविड-19 टीकाकरण के फुली वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को अपलोड करने का भी ऑप्शन होगा.

स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि भारत आगमन पर आठवें दिन RT-PCR टेस्ट करने और उसे एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करने की जरूरत को भी ख़त्म कर दिया गया है. भारत आने पर तमाम देशों के 2 फीसदी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों का रैंडम सैंपलिंग की जाएगी. यात्री इस दौरान हवाई अड्डे पर अपना सैंपल देकर जा सकते हैं. पूरी दुनिया में कोरोना के मद्देनज़र यात्रा को लेकर नियम बनाए गए हैं. कई मुल्कों में केवल फुली वैक्सीनेटेड लोगों को ही यात्रा की इजाजत दी जा रही है. वहीं, कई जगह पर बिना टीकाकरण एंट्री नहीं दी जा रही है.

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