पंकजा मुंडे को बॉम्बे हाई कोर्ट से लगा झटका
पंकजा मुंडे को बॉम्बे हाई कोर्ट से लगा झटका
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मुंबई : महाराष्ट्र सरकार में ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल कल्याण मंत्री पंकजा मुंडे द्वारा दिए गए ठेके को हाइकोर्ट ने रद्द कर दिया है। मंत्रालय द्वारा स्कुलों में बच्चों को पोषक आहार उपलब्ध कराने के लिए यह ठेका उन्हें दिया गया था। हाइकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने इस फैसले को रद्द करते हुए कहा कि ठेका देते समय आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं किया गया।

बता दें कि पंकजा मुंडे पर आरोप था कि उनके मंत्रालय ने 6300 करोड़ के ठेके देते समय नियमों की अनदेखी की है। विभाग द्वारा राज्यभर के आंगनबाड़ी केंद्र के जरिए गर्भवती महिलाओं व 6 साल तक की उम्र के बच्चों को प्रोटीन युक्त आहार देने के लिए टेंडर निकाला था। इसके तहत कुल सात वर्षो के लिए टेंडर निकाले गए थे, लेकिन मंत्रालय के फैसले का लाभ केवल तीन लोगों को ही मिला। इसी के विरोध में हाइकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी।

केंद्र सरकार की ओर से चलाई जाने वाली इस योजना की शर्त है कि ठेका केवल महिला बचत गुटों को मिलना चाहिए। याचिकाकर्ता के वकील ज्ञानेश्वर बागुल ने कहा कि सरकारी आदेश के खिलाफ 7 याचिका दायर की गई थी। हाइकोर्ट ने टेंडर के आधार पर राज्य को 70 ब्लॉक्स में विभाजित करने के फैसले को गलत करार दिया।

कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि इस काम को करने लायक योग्य संस्था का सर्वे कर अगली कार्रवाई की जाए। हाइकोर्ट का फैसला आने के बाद से महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन सावंत के मुंडे का इस्तीफा मांगा है। उनका आरोप है कि मंत्रालय में ठेकेदार माफिया गुट बन गए है। सावंत ने कहा कि 206 करोड़ के चिक्की घोटाले में भी ठेकेदार माफिया ही काम कर रहा था।

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