HC ने लगाई ‘इंडिया...हू लिट द फ्यूज’ डॉक्यूमेंट्री फिल्म के प्रसारण पर रोक, जानिए क्यों?
HC ने लगाई ‘इंडिया...हू लिट द फ्यूज’ डॉक्यूमेंट्री फिल्म के प्रसारण पर रोक, जानिए क्यों?
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डॉक्यूमेंट्री फिल्म 'इंडिया...हू लिट द फ्यूज' (India: Who Lit The Fuse) के प्रसारण पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है. साथ ही अल जजीरा मीडिया नेटवर्क प्रा. लि. न्यूज चैनल दोहा (कतर) को नोटिस जारी किया है. अदालत ने भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार के आदेश का पालन करते हुए सामाजिक सौहार्द कायम रखने एवं प्रदेश हितों की सुरक्षा के कदम उठाने का निर्देश दिया है. साथ ही सभी विपक्षियों से याचिका पर जवाब मांगा है. याचिका की अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी.

वही यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र एवं न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने सुधीर कुमार की जनहित याचिका पर दिया है. याचिका पर वकील के एम त्रिपाठी, राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता पी के गिरी एवं भारत सरकार के वकील गौरव चंद ने बहस की. याची (याचिका करने वाला) ने बताया कि 2015 में भारत में 5 वर्षों के लिए अल जजीरा चैनल प्रसारण पर पाबंदी लगी थी. चैनल ने इस फिल्म के प्रसारण का ऐलान किया है. यदि इसे इजाजत दी गई तो देश की कानून व्यवस्था प्रभावित होगी. धार्मिक उन्माद एवं घृणा फैलेगी. साथ ही देश के पंथनिरपेक्षता का ताना-बाना नष्ट होगा. लोक शांति भंग होगी. इस फिल्म में मुस्लिम समाज का पोलराइजेशन होगा. फिल्म बहुत दूर मनगढ़ंत कथानक पर आधारित है.

अदालत ने कहा संविधान का अनुच्छेद 19वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है. यह मौलिक अधिकार है. किन्तु ये बेकाबू नहीं है. तर्क संगत प्रतिबंध लगाया जा सकता है. सरकार को अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत देश एवं समाज हित में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नियंत्रित करने का अधिकार है. इस फिल्म से सामाजिक सौहार्द बिगड़ेगा. इसलिए फिल्म का परीक्षण एवं विचार होने तक इसके प्रसारण पर पाबंदी लगाई जाए. अदालत ने केंद्र एवं प्रदेश सरकार को आदेश का पालन कर सुरक्षा कदम उठाने का निर्देश दिया है.

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