हल्द्वानी हिंसा: कोर्ट ने मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक सहित 9 दंगाइयों की संपत्ति जब्त करने के दिए आदेश

हल्द्वानी हिंसा: कोर्ट ने मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक सहित 9 दंगाइयों की संपत्ति जब्त करने के दिए आदेश
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हल्द्वानी: "अवैध ढांचे" के विध्वंस के बाद हल्द्वानी क्षेत्र के बनभूलपुरा कस्बे में भड़की हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक और उनके बेटे सहित नौ उपद्रवियों की संपत्ति जब्त करने के आदेश हल्द्वानी सिविल कोर्ट ने जारी कर दिए हैं। दरअसल, 8 फरवरी को अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान इन दंगाइयों ने पुलिस पर पत्थरों और पेट्रोल बम से हमला कर दिया था।

कोर्ट ने पुलिस को सभी आरोपियों के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82, और 83 के तहत कार्रवाई करने की इजाजत दे दी है।  इससे पहले मंगलवार को सिविल कोर्ट ने सभी नौ आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। ताजा घटनाक्रम ऐसे समय आया है जब कुछ ही दिन पहले यहां नगर निगम ने हलद्वानी हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक के खिलाफ 2.44 करोड़ रुपये का वसूली नोटिस जारी किया था, जिसमें उसे झड़प के दौरान सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई के लिए पैसे जमा करने को कहा गया था। इस बीच, कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने बुधवार को हिंसा की मजिस्ट्रेट जांच शुरू की। पुलिस के अनुसार, झड़पों के बाद पांच लोग मारे गए और दर्जनों अन्य घायल हो गए। हिंसा के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि राज्य में 'उपद्रवियों' के लिए कोई जगह नहीं है.

अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान मुक्त कराई गई भूमि पर मंगलवार को महिला पुलिस अधिकारियों द्वारा एक नई पुलिस चौकी का उद्घाटन किया गया, जिसमें वे लोग भी शामिल थे जो हल्द्वानी हिंसा के दौरान घायल हो गए थे। "मलिक का बगीचा" के नाम से मशहूर जगह, जहां हिंसा भड़की थी, अब अधिकारियों द्वारा उसका नाम बदल दिया गया है और एक पुलिस चौकी स्थापित की गई है। इससे एक दिन पहले मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि जिस स्थान से अवैध अतिक्रमण हटाया गया है, वहां एक पुलिस स्टेशन बनाया जाएगा।

इससे पहले, उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने जोर देकर कहा कि हालिया "हिंसक" झड़पें "सांप्रदायिक" नहीं थीं। हलद्वानी में हुई हिंसा के सिलसिले में 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। झड़पों और हिंसा में पांच लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए। पुलिस ने कहा कि गिरफ्तार किए गए लोगों के पास से कई देशी हथियार और जिंदा कारतूस बरामद किए गए। राज्य सरकार ने केंद्र से जिले में तैनात करने के लिए अर्धसैनिक बलों की चार अतिरिक्त कंपनियां मांगी हैं। प्रशासन द्वारा बनभूलपुरा में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाने के बाद हिंसा भड़क उठी. पथराव की घटनाओं, वाहनों में आग लगाने और भीड़ द्वारा स्थानीय पुलिस थाने को घेरने के बाद प्रशासन ने देखते ही गोली मारने का आदेश जारी किया था। 

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