अखिल गोगई की जमानत याचिका ख़ारिज, कोर्ट ने कहा- CAA के खिलाफ आंदोलन आतंकी गतिविधि था
अखिल गोगई की जमानत याचिका ख़ारिज, कोर्ट ने  कहा- CAA के खिलाफ आंदोलन आतंकी गतिविधि था
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गुवाहाटी: गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कृषक मुक्ति संग्राम समिति (KMSS) के नेता अखिल गोगई (Akhil Gogai) की जमानत याचिक ठुकरा दी है. दिसंबर 2019 में उन्हें राष्ट्रीय नागरिकता अधिनियम (CAA) के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान अरेस्ट किया गया था. उनके खिलाफ कई तरह की धारा के तहत केस दर्ज किया गया था.

उच्च न्यायालय ने जमानात याचिका खारिज करते हुए गोगई पर कड़ी टिप्पणी की. अदालत की बेंच ने कहा कि अखिल गोगोई का CAA के खिलाफ आंदोलन सत्याग्रह नहीं बल्कि आतंकी गतिविधि थी. बता दें कि CAA के खिलाफ प्रदर्शन करने के दौरान गोगई पर हिंसा भड़काने का इल्जाम लगा था. न्यायमूर्ति कल्याण राय सुराना और अजीत बठाकुर की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि, 'अखिल गोगई ने ऐसी भीड़ कि अगुवाई की, जो हिंसा फैला रही थी. उनके इस कदम ने अहिंसक आंदोलन की अवधारणा को ही खारिज कर दिया था. ये कोई सत्याग्रह नहीं था.

अदालत ने कहा कि, इस आंदोलन के माध्यम से सरकारी मशीनरी को कमजोर करने, आर्थिक नाकेबंदी, समुदायों के बीच नफरत फैलाने और जनशांति में बाधा डाल कर सरकार के खिलाफ अंसतोष पैदा करने का प्रयास किया गया था. इस तरह की गतिविधि UAPA की धारा 15 के तहत आतंकी कार्य के रूप में परिभाषित है.'

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