पान-गुटखा थूकने पर प्रशासन सख्त, अब दूकान मालिकों से भी वसूला जाएगा 10 हज़ार रुपए जुर्माना
पान-गुटखा थूकने पर प्रशासन सख्त, अब दूकान मालिकों से भी वसूला जाएगा 10 हज़ार रुपए जुर्माना
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अहमदाबाद: गुजरात के अहमदाबाद में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण पाने के लिए महानगर पालिका ने मास्‍क नहीं पहनने व सार्वजनिक स्‍थलों पर थूकने वालों पर लगने वाली जुर्माना राशि को बढाकर 200 से 500 रु कर दिया है ।  इसके साथ ही पान की दुकान के पास पीक थूकने पर दुकान मालिक को दस हजार का जुर्माना चुकाना होगा।

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अतिरिक्‍त मुख्‍य सचिव एवं अहमदाबाद महानगर पालिका के विशेष अधिकारी डॉ राजीव गुप्‍ता ने मीडिया को इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना महामारी के प्रसार को रोकने के लिए किया जा रहे उपायों के बाद भी संक्रमण के फैलने को रोकने के लिए मास्‍क व सार्वजनिक स्‍थलों पर थूकने पर रोक लगाना बेहद जरुरी है। शहर के नागरिकों को कड़ाई से पालन कराने के लिए अब मास्‍क नहीं लगाने और सार्वजनिक स्‍थल पर थूकने पर अब 500 रु का जुर्माना लगेगा, अब तक यह 200 रु था। 

बता दें कि अहमदाबाद में अब तक एक लाख 72 हजार लोगों से यह जुर्माना वसूला गया है। गुप्‍ता ने कहा कि पान की दुकान के पास पान या गुटखा खाकर पीक थूकने पर दुकान मालिक को 10 हजार रु का जुर्माना भरना होगा। अहमदाबाद मनपा आयुक्‍त मुकेश कुमार तथा जोन उपायुक्‍तों की मीटिंग में इस संबंध में फैसला किया गया है।

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