वित्त वर्ष 2023 तक चार श्रम संहिता लागू करेगी सरकार
वित्त वर्ष 2023 तक चार श्रम संहिता लागू करेगी सरकार
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 दिल्ली: वरिष्ठ अधिकारी ने कहा वेतन, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध और व्यवसाय सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति पर चार श्रम संहिताएं अगले वित्तीय वर्ष तक लागू होने की उम्मीद है, क्योंकि कम से कम 13 राज्यों में इन कानूनों पर मसौदा नियम पूर्व-प्रकाशित हैं।

केंद्र सरकार ने पहले ही इन संहिताओं के तहत नियमों को मंजूरी दे दी है और अब राज्यों को अपनी ओर से नियम बनाने की आवश्यकता है क्योंकि श्रम एक समवर्ती विषय है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि चार श्रम संहिताओं के अगले वित्तीय वर्ष तक लागू होने की संभावना है। "चार श्रम संहिताएं 2022-23 के अगले वित्तीय वर्ष में लागू होने की संभावना है क्योंकि बड़ी संख्या में राज्यों ने इन पर मसौदा नियमों को अंतिम रूप दिया है। केंद्र ने फरवरी 2021 में इन संहिताओं पर मसौदा नियमों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। लेकिन चूंकि श्रम एक समवर्ती विषय है, इसलिए केंद्र चाहता है कि राज्य इसे भी एक बार में लागू करें।"

केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस सप्ताह की शुरुआत में राज्यसभा को दिए जवाब में कहा था कि व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति संहिता ही एकमात्र कोड है, जिस पर कम से कम 13 राज्यों ने मसौदा नियमों को पूर्व-प्रकाशित किया है। 24 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा मजदूरी पर संहिता पर सबसे अधिक मसौदा अधिसूचनाएं पूर्व-प्रकाशित की जाती हैं, इसके बाद औद्योगिक संबंध संहिता, 20 राज्यों द्वारा और सामाजिक सुरक्षा पर संहिता, 18 राज्यों द्वारा प्रकाशित की जाती हैं।

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