जर्मनी सरकार ने  कोविड -19 कर राहत अधिनियम को मंजूरी दी
जर्मनी सरकार ने कोविड -19 कर राहत अधिनियम को मंजूरी दी
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बर्लिन : जर्मन सरकार ने चौथे कोविड -19 कर राहत अधिनियम के मसौदे को मंजूरी दे दी है, जो महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए आर्थिक और सामाजिक उपायों को जोड़ देगा।

रिपोर्ट के अनुसार, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के कर्मचारियों को "महामारी के दौरान देखभाल श्रमिकों के विशेष प्रयासों" को पुरस्कृत करने के लिए 3,000 यूरो (3,400 अमरीकी डालर) तक के कर मुक्त बोनस से सम्मानित किया जा सकता है।सरकार के अनुसार घर से काम करने पर विशेष कर नियम लागू करना जारी रखेंगे, जिससे करदाताओं को प्रत्येक कैलेंडर दिन के लिए पांच यूरो का दावा करने की अनुमति मिलती है, वे विशेष रूप से घर पर काम करते हैं, अधिकतम 600 यूरो तक ।

योजना के अनुसार, जर्मन कंपनियां अपनी रक्षा के लिए पिछले वर्षों के मुनाफे के खिलाफ अपने कोविड -19 से संबंधित नुकसान को क्रेडिट कर सकती हैं। 2022 और 2023 में दस मिलियन यूरो तक के परिचालन घाटे को दो साल पहले किया जा सकता है।

वित्त मंत्री क्रिश्चियन लिंडनर ने बुधवार को एक बयान में कहा "हम आज के फरमानों के साथ समाज के व्यापक केंद्र तक पहुंच रहे हैं।"

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