Jan 07 2017 06:00 PM
नई दिल्ली : केन्द्र की मोदी सरकार ने अब बचत खातों पर पेन नंबर से लिंक करने का आदेश बैंकों और पोस्ट आॅफिसों को दिये है। सरकार ने यह भी कहा है कि यदि किसी के पास पेन नंबर नहीं है तो उससे फाॅर्म-60 जमा कराना अनिवार्य होगा।
सौंपना होगा ब्यौरा
प्राप्त जानकारी के अनुसार सरकार ने ढाई लाख रूपये से अधिक राशि होने का भी ब्यौरा आयकर विभाग को देने के लिये बैंकों व पोस्ट आॅफिसों को दिये है। ब्यौरा 15 जनवरी तक सौंपना होगा। ब्यौरा उस राशि का देना होगा, जो 9 नवंबर से 30 दिसंबर के बीच में जमा की गई है।
इसके साथ ही वित्त मंत्रालय ने बैंकों व पोस्ट आॅफिस से यह भी कहा है कि वह हर उन खातों में जमा राशि की जानकारी मुहैया कराए, जो 1 अप्रैल 2016 से लेकर 9 नवंबर के बीच जमा हुई है। गौरतलब है कि मोदी सरकार द्वारा नोटबंदी कर कालेधन पर नकेल कसना शुरू की है और इसके चलते अमुमन हर दिन ही नये आदेश प्रसारित किये जा रहे है।
हिंदी न्यूज़ - https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml
इंग्लिश न्यूज़ - https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml
फोटो - https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml
© 2024 News Track Live - ALL RIGHTS RESERVED