'धर्म संसद में हुई हेट स्पीच को लेकर चार्जशीट फाइल करें..' दिल्ली पुलिस को सुप्रीम आदेश
'धर्म संसद में हुई हेट स्पीच को लेकर चार्जशीट फाइल करें..' दिल्ली पुलिस को सुप्रीम आदेश
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नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में कुछ दिनों पहले आयोजित की गई धर्म संसद के दौरान हेट स्पीच को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस को अहम निर्देश दिया है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की ओर से बताई गई इस बात पर गौर किया कि वर्ष 2021 में आयोजित धर्म संसद के दौरान दी गई हेट स्पीच मामले की जांच एडवांस स्टेज में है। इसके साथ ही कोर्ट ने पुलिस को वॉयस सैंपल रिपोर्ट और चार्जशीट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, प्रधान न्यायाधीश (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली बेंच के सामने दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज ने कहा हम आरोपियों के वॉयस सैंपल को लेकर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेट्री की रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जांच एजेंसी जल्द ही इस मामले में चार्जशीट दाखिल करेगी। 

बता दें कि, दिसंबर 2021 में दिल्ली में सुदर्शन न्यूज के एडिटर सुरेश चव्हाणके के नेतृत्व में हिंदू युवा वाहिनी द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा है कि इस मामले में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं, इसे लेकर हलफनामा दाखिल करें। एक्टिविस्ट तुषार गांधी की ओर से पेश वकील सदान फरासद ने कहा कि पुलिस ने इस प्रकार की हेट स्पीच को रोकने के लिए कोई कदन नहीं उठाया है। 

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