बेटी से दुष्कर्म करने वाले बाप को उम्रकैद
बेटी से दुष्कर्म करने वाले बाप को उम्रकैद
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इंदौर: दूसरी पत्नी की बेटी से दुष्कर्म करने वाले सौतेले बाप को इंदौर जिला कोर्ट ने 3 धाराओं में तिहरी और उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि 14 साल की पीड़िता का पिता होने के कारण आरोपी को सख्त से सख्त सजा देने का फैसला उचित होगा. अपर सत्र न्यायाधीश राजेशकुमार गुप्ता ने आरोपी 45 वर्षीय रघुवीर पिता मठरूप्रसाद गौतम भागीरथपुरा निवासी को सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया.

कोर्ट ने उसे धारा 376 (2) F, 376 (2) I और 376 (2) N के तहत अलग-अलग उम्र कैद की सजा सुनाई. अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता संतोषकुमार चौरसिया के अनुसार कोर्ट ने फैसला सुनते हुए कहा की तीनों सजाओं का आशय यह होगा कि आरोपी को जिंदगीभर जेल में रहना होगा. कोर्ट ने आरोपी को एक हजार का जुर्माना भी सुनाया और धमकाने के मामले में भी एक साल की सजा सुनाई.

बाणगंगा पुलिस ने 14 साल की लड़की की शिकायत पर 8 अक्टूबर 2014 को गौतम के खिलाफ दुष्कर्म की तीन धारा और धमकाने के आरोप में केस दर्ज किया था.

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