दहेज प्रताड़ना के आरोप में पिता-पुत्र को तीन साल के कारावास की सजा
दहेज प्रताड़ना के आरोप में पिता-पुत्र को तीन साल के कारावास की सजा
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बिहार शरीफ: जिला न्यायालय के एमडीजेएम आरवीएम परमार ने दहेज प्रताड़ना के आरोप में पिता-पुत्र को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दो हज़ार रूपए का जुर्माना भी लगाया गया है. 

जानकारी के अनुसार, बिहार थाना क्षेत्र के अंबेर मोहल्लावासी अजय कुमार की शादी  2001 में शोभा रानी से हुई थी. पीड़ित जन्म से ही गूंगी थी, जिसकी जानकारी देने के बाद ही उसकी शादी दान-दहेज व उपहार देकर की गयी थी. दम्पति की  वर्ष 2002 में एक बच्ची भी हुई थी. 

पीड़िता के पिता चंद्रिका प्रसाद वर्मा के फर्द बयान पर मुकदमा दर्ज किया गया था. जिसके अनुसार पीड़िता का पति शेटिंग का काम करने के लिए एक लाख रुपये की मांग कर रहा था. मांग की पूर्ति नहीं होने पर पीड़िता के साथ पति समेत परिवार वालों ने मारपीट शुरू कर दी और 2004 में घर से बाहर निकाल दिया. 

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