May 10 2016 08:28 PM
झारखण्ड: तमाड़ क्षेत्र में 2008 में हुई आनंद महतो की हत्या के मामले में सिविल कोर्ट ने एक ही परिवार के पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई|
न्यायाधीश दिवाकर तिवारी की अदालत द्वारा दिए गये फैसले के अनुसार आरोपीगण मंगल महतो, मनोहर महतो, बासुदेव महतो, निर्मला देवी और जयंती कुमारी को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा तय की गई|
इन आरोपियों पर आनंद महतो को पेड़ से बांधकर पीट-पीट कर हत्या करने का आरोप है. वहीँ बरियातू थाना क्षेत्र से जुड़े हत्या के एक अन्य मामले में शम्भूलाल साहू की अदालत ने जुनैद खान को उम्र कैद की सजा सुनाई|
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