दिल्ली से हरियाणा ट्रांसफर नहीं की जाएगी दादरी थर्मल स्टेशन की बिजली.., हाई कोर्ट की रोक
दिल्ली से हरियाणा ट्रांसफर नहीं की जाएगी दादरी थर्मल स्टेशन की बिजली.., हाई कोर्ट की रोक
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नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने दादरी थर्मल स्टेशन से पैदा होने वाली बिजली को देश की राजधानी से हरियाणा ट्रांसफर करने के केंद्र के आदेश पर बुधवार को रोक लगा दी है। जस्टिस यशवंत वर्मा की बेंच ने दादरी-द्वितीय संयंत्र से दूसरे राज्य में बिजली की सप्लाई के हस्तांतरण के बारे में बिजली मंत्रालय के 29 मार्च के आदेश को चुनौती देने वाली BSES राजधानी पावर लिमिटेड की एक याचिका पर नोटिस जारी किया और केंद्र सरकार के वकील को निर्देश के लिए वक़्त दिया।

याचिकाकर्ता ने दावा करते हुए कहा कि आदेश पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र से बाहर है और यदि इसे लागू किया जाता है, तो दिल्ली की 23 फीसद आबादी अगले 24 घंटों में बिजली से वंचित हो जाएगी। अदालत ने आदेश दिया है कि इस मामले में अब एक अप्रैल को सुनवाई होगी, तब तक के लिए 29 मार्च 2022 के आक्षेपित आदेश पर रोक जारी रहेगी। अदालत रिट याचिका के पैराग्राफ 5 में किए गए अनुमानों पर भी ध्यान दे रही है, जहां याचिकाकर्ताओं का दावा है कि अगर लागू होने की इजाजत दी जाती है, तो शुक्रवार 1 अप्रैल 2022 को 12 बजे से लागू होगा। 

अदालत ने कहा कि यदि आक्षेपित आदेश गुरुवार यानी 31 मार्च 2022 को सुबह 10:00 बजे से लागू होगा, तो दिल्ली में बिजली की किल्लत हो जाएगी, इस लिए इसे लागू करने से पहले बिजली का प्रबंध करना होगा। जबकि इस मामले पर विचार करने की जरूरत है। याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि प्रतिवादी अधिकारियों के पास शक्ति को पुन: आवंटित करने का कोई अधिकार नहीं है, जो याचिकाकर्ता के पक्ष में किए गए आवंटन का हिस्सा है और दिल्ली विद्युत नियामक आयोग द्वारा विधिवत अनुमोदित है। 

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