न्यूज़क्लिक को चीनी फंडिंग मामले में प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ को कोर्ट से नहीं मिली राहत, 22 दिसंबर तक बढ़ी हिरासत
न्यूज़क्लिक को चीनी फंडिंग मामले में प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ को कोर्ट से नहीं मिली राहत, 22 दिसंबर तक बढ़ी हिरासत
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नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 1 दिसंबर को विवादित न्यूज़ पोर्टल न्यूज़क्लिक (Newsclick) के संस्थापक और प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ और मानव संसाधन (एचआर) प्रमुख अमित चक्रवर्ती की न्यायिक हिरासत 22 दिसंबर तक बढ़ा दी है। उन्हें हाल ही में दिल्ली पुलिस ने आतंकवाद विरोधी कानून गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत दर्ज एक मामले में गिरफ्तार किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि समाचार पोर्टल न्यूज़क्लिक को चीन समर्थक प्रचार के लिए भारी धन प्राप्त हुआ था।

प्रबीर और अमित चक्रवर्ती को न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद शुक्रवार को अदालत में पेश किया गया। इससे पहले, दिल्ली पुलिस ने उनकी रिमांड लेते समय कहा था कि कुछ संरक्षित गवाहों से उनका सामना कराने के लिए उनकी हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता है और कुछ उपकरणों की भी जांच की गई और डेटा निकाला गया। प्रबीर के वकील अर्शदीप सिंह खुराना ने हिरासत में रिमांड की दिल्ली पुलिस की याचिका का विरोध किया था और कहा था कि उन्हें दिखाना होगा कि उन्होंने क्या खोजा है और क्या पाया है। उन्होंने कहा, ''उन्हें कम से कम अदालत को बताना चाहिए।''

अर्शदीप ने कहा कि, आपको साजिश का पर्दाफाश करना होगा.' आप 25 दिन तक क्या कर रहे थे?  एफआईआर अगस्त की है। तथ्य यह है कि न्यायिक हिरासत के दौरान एक दिन भी उनसे पूछताछ नहीं की गई, यह एजेंसी के आचरण को दर्शाता है। उनका कहना है कि उन्हें गवाह की रोशनी में पूछताछ करनी है। अधिवक्ता अर्शदीप सिंह खुराना ने कहा कि यह न्यायिक हिरासत में भी हो सकता है। इससे पहले प्रबीर पुरकायस्थ की ओर से वकील ने दलील दी कि उनसे पूछताछ की गई थी और उन्होंने उनके सभी सवालों का जवाब दिया है। 

वकील ने कहा कि, 'आर्थिक अपराध शाखा (दिल्ली पुलिस) और ED के मामले में, मुझे 2021 में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा संरक्षित किया गया था, जिसके आदेश आज भी जारी हैं। दलील दी कि FIR में लगाए गए आरोप बिल्कुल बेतुके हैं। ऐसा कोई आरोप नहीं है कि मैंने बम डायनामाइट या किसी अन्य विस्फोटक पदार्थ का इस्तेमाल किया। ऐसा कोई आरोप नहीं है कि मैंने किसी आपराधिक बल का प्रयोग किया या मैंने किसी सार्वजनिक पदाधिकारी की मृत्यु का कारण बना। मैं रिपोर्टिंग करके, अभिनय करके या पत्रकार के रूप में पेशा करके, आतंकवादी कृत्य कैसे कर सकता हूँ? यदि लेख केंद्र सरकार की कोरोना नीति पर सवाल उठाता है, तो क्या यह आतंकवाद का कार्य है?'

वकील ने आगे कहा कि उनका मुवक्किल एक प्रतिष्ठित पत्रकार है और वह अपनी स्वतंत्र आवाज के लिए एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। लेकिन उन्होंने (एजेंसी ने) UAPA की कड़ी धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की। एजेंसी का आरोप है कि वह UAPA आरोपों का सामना कर रहे गौतम नवलखा से जुड़े हुए हैं। और चूंकि वह (नवलखा) UAPA के आरोपों का सामना कर रहे हैं, तो आप पर भी UAPA के आरोप लगेंगे। किसी से मिलना-जुलना ही गुनाह हो गया है. वह एक साथी पत्रकार हैं. मैं उन्हें 1991 से जानता हूं। अब आप इस जुड़ाव के कारण अचानक मुझे निशाना बना रहे हैं।'

न्यूज़क्लिक के मानव संसाधन प्रमुख अमित चक्रवर्ती की ओर से अधिवक्ता रोहित शर्मा उपस्थित हुए। उन्होंने कहा कि, 'मैं कोई पत्रकार और संपादक नहीं हूं। मैंने कोई लेख नहीं लिखा। मैं एक गरीब व्यक्ति हूं और मेरे ऊपर अपने परिवार की जिम्मेदारी है। मैं एक विकलांग व्यक्ति हूं. 2021 के बाद से, मुझे विभिन्न अवसरों पर एजेंसियों द्वारा बुलाया गया है, और बैंक खातों, ईमेल, सब कुछ के बारे में मेरी बहुत सारी जानकारी जब्त कर ली गई है। मुझे कभी गिरफ्तार नहीं किया गया। मैं वेबसाइट पर प्रकाशित सामग्री के लिए किसी भी तरह से ज़िम्मेदार नहीं हूं, और मैं प्रशासनिक कार्य करता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे इस मामले में अचानक क्यों गिरफ्तार किया गया है।''

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने समाचार वेब पोर्टल न्यूज़क्लिक के संस्थापक और प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ के खिलाफ अपनी FIR में कहा कि पीपीके न्यूज़क्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व और रखरखाव वाले पीपल्स डिस्पैच पोर्टल का इस्तेमाल जानबूझकर झूठी खबरें फैलाने के लिए किया गया है। एक साजिश के तहत अवैध तरीके से पहुंचाए गए विदेशी फंड के करोड़ों रुपये के बदले में पेड न्यूज फ़ैलाने के लिए इसका इस्तेमाल हुआ है।

दिल्ली पुलिस की FIR में आगे कहा गया है कि भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बाधित करने, भारत के खिलाफ असंतोष पैदा करने और एक साजिश के तहत भारत के लिए शत्रुतापूर्ण भारतीय और विदेशी संस्थाओं द्वारा भारत में अवैध रूप से करोड़ों की विदेशी धनराशि का निवेश किया गया है। भारत की एकता, अखंडता और सुरक्षा को इससे खतरा पैदा हुआ है। भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बाधित करने, भारत के खिलाफ असंतोष पैदा करने और एकता, अखंडता को खतरे में डालने के इरादे से एक साजिश के तहत भारत के लिए शत्रुतापूर्ण भारतीय और विदेशी संस्थाओं द्वारा भारत में अवैध रूप से करोड़ों की विदेशी धनराशि का निवेश किया गया है। भारत की सुरक्षा, जैसा कि FIR में कहा गया है।

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