क्या पंजाब में महंगा हो जाएगा लोन, AAP सरकार द्वारा पारित 3 विधेयकों का क्या होगा असर ?
क्या पंजाब में महंगा हो जाएगा लोन, AAP सरकार द्वारा पारित 3 विधेयकों का क्या होगा असर ?
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चंडीगढ़: पंजाब विधानसभा ने बुधवार (29 नवंबर) को संसाधनों को मजबूत करने के उद्देश्य से 3 संशोधन विधेयक पारित किए। ये बिल सरकार को जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी (GPA) के माध्यम से संपत्ति हस्तांतरण पर 2 प्रतिशत स्टांप शुल्क और बाद के बैंकों द्वारा अनुमोदित गृह और वाहन ऋण पर 0.25 प्रतिशत पंजीकरण शुल्क लगाने की अनुमति देते हैं। यह अनुमान इस बीच आया है कि इस वित्तीय वर्ष के अंत तक पंजाब पर कर्ज का बोझ बढ़कर 3.27 लाख करोड़ रुपये हो जाएगा। पिछले वित्त वर्ष के अंत में राज्य पर कर्ज 3.12 लाख करोड़ रुपये था। 

बता दें कि, संपत्ति हस्तांतरण (पंजाब संशोधन) विधेयक, 2023 और भारतीय स्टांप (पंजाब संशोधन) विधेयक, 2023, दोनों जीपीए के माध्यम से संपत्ति हस्तांतरण के मुद्दे को संबोधित करते हैं। दूसरी तरफ, पंजीकरण (पंजाब संशोधन) विधेयक, 2023 आवास और वाहन ऋण पर पंजीकरण शुल्क लगाने से संबंधित है। यह विधेयक ऋण प्राप्तकर्ता के लिए ऋण पंजीकृत करने की बाध्यता को लागू करता है। एक सरकारी अधिकारी के अनुसार, जीवनसाथी, वैध उत्तराधिकारी या रक्त संबंधियों को संपत्ति हस्तांतरित करने पर कोई स्टांप शुल्क नहीं लगेगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारी ने बताया कि अकेले अक्टूबर 2022 में, 7,000 GPA पंजीकृत थे, जिनमें से 90 प्रतिशत मानक बिक्री से संबंधित थे और शेष 10 प्रतिशत प्रामाणिक संपत्ति हस्तांतरण का प्रतिनिधित्व करते थे।

अधिकारी ने बताया है कि, 'प्रारंभिक अनुमान लगाने पर, हमने निर्धारित किया कि राज्य GPA के माध्यम से संपत्ति हस्तांतरण से स्टांप शुल्क में कम से कम 850 करोड़ रुपये की कमी कर रहा था। हमारा अनुमान है कि तीन विधेयकों में संशोधन से राज्य के खजाने में कम से कम 1,500 करोड़ रुपये उत्पन्न होंगे।  अधिकारी ने कहा कि बैंक राज्य के निवासियों को दिए गए ऋण पर प्रोसेसिंग शुल्क लगाते हैं, लेकिन सरकार को कोई हिस्सा नहीं मिलता है। हालाँकि, संपत्ति अधिनियम की धारा 17 में संशोधन के साथ, सरकार अब बैंक द्वारा स्वीकृत कुल ऋण पर 0.25 प्रतिशत का पंजीकरण शुल्क लगाएगी, हालाँकि यह शुल्क 1 लाख रुपये से अधिक नहीं होगा।

अधिकारी के मुताबिक, यह राज्य सरकार के लिए फायदेमंद है क्योंकि अब तक इन कर्जों से सिर्फ बैंकों को ही फायदा होता रहा है, जबकि सरकार को कोई लाभ नहीं मिला है. हालाँकि, स्थिति बदल जाएगी और सरकार को भी इन लेनदेन से एक निश्चित राशि प्राप्त होने लगेगी।
उन्होंने आगे कहा कि सरकार को संसाधन जुटाने की जरूरत है. ऋण पंजीकरण के नए चरण में सुचारु परिवर्तन की सुविधा के लिए, सरकार उप रजिस्ट्रार की शक्तियां संबंधित बैंक के प्रबंधक को सौंप देगी।

पहले, बैंक वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र और संपत्ति दोनों को गिरवी रख देते थे, कभी-कभी दावा करते थे कि उन्होंने उन्हें खो दिया है, जिससे निवासियों को परेशानी होती थी। अधिकारी के अनुसार, अब, बैंकों को जवाबदेह होने की आवश्यकता है, प्रत्येक ऋण का पंजीकरण और उनके पास मौजूद प्रत्येक रजिस्ट्री की रिकॉर्डिंग आवश्यक है। उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि यह अधिनियम, जो पहले केवल भारत के महानगरीय शहरों में लागू था, अब संशोधन के दायरे में न केवल कस्बों और शहरों, बल्कि पंजाब के हर गांव को भी शामिल कर दिया गया है।

पदाधिकारी ने कहा कि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी (जीपीए) का पंजीकरण, जिसके लिए स्टांप शुल्क के संग्रह की आवश्यकता होती है, न केवल राज्य के खजाने के लिए राजस्व उत्पन्न करेगा, बल्कि खरीदारों के हितों की भी रक्षा करेगा। GPA और एग्रीमेंट टू सेल के माध्यम से संपत्ति बेचने की प्रथा का परिणाम अक्सर 'दोषपूर्ण शीर्षक' होता है। यदि विक्रेता या तो मर जाता है या अपने समझौते से मुकर जाता है, तो खरीदार को महत्वपूर्ण वित्तीय नुकसान हो सकता है। पावर ऑफ अटॉर्नी (POA) को एक प्रतिसंहरणीय दस्तावेज़ बनाकर, हम खरीदारों के लिए सुरक्षा की एक परत भी प्रदान करते हैं। ये बदलाव स्टांप ड्यूटी अधिनियम 1899 में संशोधन के माध्यम से लागू किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि देश के लगभग हर राज्य ने खरीदारों की सुरक्षा के उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद संशोधन लागू किया है।

अकाली-भाजपा शासन के दौरान पंजाब ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था और 2013 में संशोधन किया था। हालांकि, राजनीतिक दबाव के कारण 2017 के चुनावों से ठीक पहले 2016 में GPA का अनिवार्य पंजीकरण रद्द कर दिया गया था। उसी राजनीतिक दबाव के कारण कांग्रेस सरकार कभी भी संशोधन लागू नहीं कर पाई। जून में, 19-20 जून को विधानसभा सत्र से पहले, तीन विधेयक राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित को भेजे गए थे, जिन्होंने शुरू में उनकी मंजूरी रोक दी थी। हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट में राज्य की अपील के बाद, राज्यपाल ने हाल ही में अपनी सहमति दी। ये विधेयक अब राज्यपाल के पास लौटेंगे और उनकी सहमति मिलने पर इन्हें आधिकारिक तौर पर अधिसूचित किया जाएगा। परिणामी अधिनियम इस अधिसूचना के बाद तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

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