फोटो निर्वाचक नामावली का प्रारूप प्रकाशन 9 नवम्बर को होगा
फोटो निर्वाचक नामावली का प्रारूप प्रकाशन 9 नवम्बर को होगा
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इंदौर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 25 जुलाई 2022 को फोटो निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण वर्ष 2023 के लिये कार्यक्रम जारी किया है, जिसके अनुसार दिनांक 1 जनवरी 2023 की अर्हता तिथि को दृष्टिगत रखते हुए इंदौर जिले में फोटो निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य की गति‍विधियों हेतु जिला निर्वाचन कार्यालय इंदौर द्वारा अवधि निर्धारित की गई हैं।

संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी मुनीश सिकरवार ने बताया कि इंदौर जिले में निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य की विभिन्न गति‍विधियों हेतु अवधि निर्धारित की गई हैं। उन्होंने बताया कि 9 नवम्बर को एकजाई प्रारूप निर्वाचक नामावली के प्रारूप का प्रकाशन किया जायेगा। दावे आपत्तियां दर्ज करने की अवधि 9 नवम्बर से 8 दिसम्बर 2022 तक रहेगी। प्राप्त दावे आपत्तियों का निराकरण 26 दिसम्बर तक किया जायेगा। इसके लिये 12, 13, 19 और 20 नवम्बर को विशेष कैम्प लगाये जाएंगे। निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी 2023 को किया जायेगा। 

उक्त पुनरीक्षण अवधि में पात्र निर्वाचकों का अधिकतम पंजीयन, मृत एवं स्थायी रूप से स्थानांतरित निर्वाचकों के नाम हटाने के संबंध में अथवा मतदाता के निवास संबंधी, आयु संबंधी, सुधार के संबंध में, यदि कोई हो तो प्रविष्टि के फोटोग्राफ और प्रमाणीकरण सहित बी.एल.ओ. के माध्यम से अथवा स्वयं वोटर हेल्पलाईन मोबाईल एप के माध्यम से आयोग के एनवीएसपी पोर्टल एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में स्थापित वोटर फैसिलिटेशन सेंटर के माध्यम से पुनरीक्षण किया जा सकेगा। दिव्यांग मतदाता वोटर हेल्पलाईन (1950) के माध्यम से अपने विवरणों का सत्यापन कर सकते हैं।

नागरिकों से अपील की गई है कि अपने निवास स्थल के समीप मतदान केन्द्र पर/विधानसभा कार्यालय अथवा उपरोक्तानुसार ऑनलाईन माध्यम से उक्त पुनरीक्षण अवधि में मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करायें अथवा मतदाता पहचान पत्र में संशोधन अथवा निरसन के संबंध में कार्यवाही करें।

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